बदल गए कोरोना मरीजों के डिस्चार्ज नियम

हल्के लक्षण वाले मरीजों को दो श्रेणियों में बांटा गया है.

Publish: May 10, 2020, 05:06 AM IST

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों के डिस्चार्ज को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. मंत्रालय ने कहा है कि गंभीर मरीजों को डिस्चार्ज से पहले आरटी/पीसीआर टेस्ट से गुजरना होगा. वहीं बाकी मरीजों को इस टेस्ट के बिना ही छुट्टी दी जा सकती है. साथ ही मंत्रालय ने इन मरीजों को अस्पताल में रखने की समयसीमा भी 14 दिन से घटाकर 10 दिन कर दी है, इन्हें दस दिन में छुट्टी दी जा सकती है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने नए दिशा निर्देशों में कहा कि कोरोना के लक्षण दिखने के 10 दिन बाद अगर तीन दिनों तक मरीज को बुखार नहीं आया तो उस बिना किसी आरटी/पीसीआर टेस्ट के ही डिस्चार्ज किया जा सकता है.

नए दिशा निर्देशों में हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों को दो श्रेणियों में बांटा गया है. पहली श्रेणी में अगर बुखार शुरू के तीन दिनों में ठीक हो जाए और अगले चार दिनों तक ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत ना पड़े तो ऐसी सूरत में लक्षण आने के 10 दिन बाद बिना किसी आरटी/पीसीआर टेस्ट के मरीज को डिस्चार्ज किया जा सकता है.

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दूसरी श्रेणी में अगर बुखार तीन दिनों में ना जाए, ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़े और फिर बाद में लक्षण खत्म होने पर तीन दिनों तक लगातार ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े तो ऐसे मरीजों को भी बिना आरटी/पीसीआर टेस्ट के डिस्चार्ज किया जा सकता है. इन दोनों श्रेणियों के मरीजों को घर जाने के बाद सात दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा.