पत्रकार दीपक चौरसिया की बढ़ी मुश्किलें, झूठी खबर चलाने के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यूज एंकर दीपक चौरसिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, अदालत की कार्यवाही के दौरान ब्लड शुगर बढ़ने की वजह बताकर उपस्थित नहीं हो रहे थे चौरसिया।

Updated: Nov 02, 2022, 11:20 AM IST

नई दिल्ली। अक्सर विवादों में रहने वाले पत्रकार दीपक चौरसिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। झूठी खबर चलाने के मामले में उन्हें गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एंकर दीपक चौरसिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

दरअसल, जुलाई 2013 में आसाराम बापू एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक नाबालिग लड़की के घर गए थे। जिसके बाद दीपक चौरसिया पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 2013 में इस कार्यक्रम के वीडियो को प्रकाशित किया था। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के अनुसार एक 10 साल की नाबालिग लड़की और उसके परिवार के 'संपादित' 'अश्लील' वीडियो को प्रसारित करने के साथ ही उसे स्वघोषित बाबा आसाराम के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले से जोड़ कर दिखाया गया था।

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न्यूज लॉन्ड्री के मुताबिक इसके बाद लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि उनके घर के कार्यक्रम को गलत तरीके से एडिट करके आसाराम की छवि को धूमिल किया गया। इस मामले में आरोपी दीपक चौरसिया के द्वारा 2015 में दर्ज की गई आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।

अदालत की कार्यवाही के दौरान आरोपी दीपक चौरसिया वहां मौजूद नहीं रहे, उनकी तरफ से दलील दी गई थी कि उनकी ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। इसपर अदालत ने कहा कि उन्होंने इसके लिए कोई मेडिकल साक्ष्य या प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया। दीपक चौरसिया के द्वारा ऐसी दलील दूसरी बार दी गई, इससे पहले भी चौरसिया 23 सितंबर 2022 को सुनवाई में हाजिर नहीं हो सके थे।
अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आरोपी पक्ष जानबूझ कर कोर्ट में पेश होने से बच रहा है, इसलिए उन्हें छूट देने का कोई आधार नहीं बनता और उनकी जमानत को खारिज किया जाता है।

अदालत ने आगे कहा कि दीपक चौरसिया के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 446 के तहत गिरफ्तारी वारंट 21 नवंबर 2022 को जारी किया जाता है, साथ ही उनके जमानतदार को भी नोटिस जारी किया जाता है। इसी मामले के एक अन्य आरोपी ललित सिंह की जमानत याचिका को भी अदालत में अनुपस्थित रहने की वजह से खारिज कर दिया और  21 नवंबर 2022 के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है।