महुआ मोइत्रा ने सरकारी बंगला खाली किया, कैश फॉर क्वेरी केस में जा चुकी है लोकसभा की सदस्यता

दिल्ली हाईकोर्ट ने कल कहा था कि मोइत्रा को बंगले में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हें सांसद के तौर पर निलंबित कर दिया गया है।

Updated: Jan 19, 2024, 01:14 PM IST

नई दिल्ली। टीएमसी नेत्री महुआ मोइत्रा ने दिल्ली स्थित अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। कैश फॉर क्वेरी केस में लोकसभा सदस्यता जाने के बाद उन्हें बंगला खाली करना पड़ा है। बंगला खाली करने के बाद उनके वकील ने चाबियां सरकारी अधिकारियों के हवाले कर दी है। इससे पहले डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट ने बंगला खाली करवाने के लिए अपनी एक टीम महुआ मोइत्रा के सरकारी बंगले पर भेजी थी।

इससे पहले महुआ गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थीं, लेकिन उन्हें उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मोइत्रा को बंगले में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हें सांसद के तौर पर निलंबित कर दिया गया है।

मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के आरोपों के बाद 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी। इसके बाद उन्हें दो बार बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था। महुआ ने हाईकोर्ट में नोटिस को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

संपदा निदेशालय ने मोइत्रा को घर खाली करने का नोटिस देते हुए कहा था कि अगर महुआ मोइत्रा खुद से सरकारी बंगला खाली नहीं करती हैं, तो उन्हें कानून के हिसाब से उन्हें वहां से निकाला जा सकता है। इसके लिए बल का प्रयोग भी किया जा सकता है। ऐसे में अब बंगला खाली करना ही उनके पास आखिरी विकल्प था।