न्यू ईयर के जश्न के लिए नई गाइडलाइन्स, जानें किस राज्य में क्या हैं निर्देश

न्यू कोरोना स्ट्रेन के खतरे के बीच न्यू ईयर को लेकर देशभर में गाइडलाइंस जारी की गई है, ऐसे में घर से निकलने के पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि आप कैसे जश्न मनाएं

Updated: Dec 31, 2020, 03:41 PM IST

Photo Courtesy: MoneyControl
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नई दिल्ली। साल 2020 मानवता के लिए बुरा साबित हुआ है ऐसे में हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द यह गुजरे और नए साल का आगमन हो। बीते कई महीनों से लोगों ने पार्टियां नहीं की हैं। ऐसे में नए साल के लिए पार्टी की प्लानिंग जोरों पर है। यदि आप भी नए साल के लिए पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको इससे जुड़ी गाइडलाइंस जानना जरूरी है, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं।

देश की राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में स्थानीय प्रशासन ने न्यू कोरोना स्ट्रेन के खतरे के बीच न्यू ईयर के जश्न को लेकर सख्त नियम लागू किये हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि महामारी का कोई सुपर स्प्रेडर्स आयोजन न हो पाए। ऐसे में जश्न मनाने के लिए घर से निकलने के पहले आपको जानना जरूरी है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं।

महाराष्ट्र में रात ग्यारह बजे तक ही खुलेंगे पब

महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि आज यानी कि 31 जनवरी की रात होटल, रेस्टोरेंट, पब और बार रात के 11 बजे तक ही खुलेंगे। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने बुधवार को मीडिया को बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर रात के 11 बजे के बाद पांच से ज्यादा लोगों के जुटने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, दवा खरीदने और रिश्तेदारों, दोस्तों के घर जाने के लिए बाहर निकलने पर पाबंदी नहीं होगी। देशमुख ने लोगों से दिशनिर्देशों को पालन करने की अपील की है।

राजधानी दिल्ली में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं

नए साल की पूर्व संध्या से लेकर एक जनवरी तक देश की राजधानी दिल्ली में काफी सख्ती लागू रहेगी। रेस्टोरेंट, बार और होटलों में 50 फीसदी कैपिसिटी से ही लोगों की एंट्री होगी। साथ ही रात दस बजे के बाद अनुमति वाले इलाकों में ही सीमित आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति होगी। इस दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर पुलिस का सख्त पहरा होगा। दिल्ली में किसी भी व्यक्ति का ब्लड टेस्ट कराया जा सकता है, इसके लिए 15 हजार पुलिस वाले ड्यूटी पर रहेंगे।

मध्य प्रदेश में 50 फीसदी क्षमता के साथ मनेगा जश्न

मध्य प्रदेश के अलग-अलग शहरों में अलग-अलग दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। भोपाल और इंदौर जैसे प्रमुख शहरों में रात 12.30 तक आयोजनों को खत्म करने के लिए कहा गया है। यानी न्यू ईयर आने के आधे घंटे बाद तक आप बाहर जश्न मना सकते हैं। इस दौरान सभी जगहों पर 50 फीसदी क्षमता के साथ ही लोगों के आने की अनुमति होगी। वहीं सघन वाहन चेकिंग अभियान भी जारी रहेगी।

बेंगलुरु शहर में शाम 6 बजे से ही निषेधाज्ञा लागू

न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए भीड़ इकट्ठा होने से रोकने के लिए बेंगलुरु समेत पूरे कर्नाटक में सख्त नियम लागू रहेंगे। बेंगलुरु शहर में 31 दिसंबर की शाम छह बजे से लेकर एक जनवरी की सुबह छह बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। शहर के एमजी रोड, ब्रिगेड रोड, कोरामंगला और इंदिरा नगर समेत अन्य स्थानों पर भीड़ के एकत्र होने की मनाही रहेगी। निषेधाज्ञा आदेश प्रभावी रहेंगे। नववर्ष के मौके पर पब और क्लबों में होने वाले आयोजनों, पार्टियों, डीजे कार्यक्रम और ऐसे सभी विशेष आयोजनों पर रोक लगा दी गई है, जहां भीड़ एकत्र होती है।

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल का हाल

न्यू ईयर को देखते हुए पंजाब और हरियाणा में नाइट कर्फ्यू में कुछ हद तक छूट दी गई है। हालांकि, भीड़भाड़ को लेकर सख्त नियम लागू हैं। वहीं हिमाचल के शिमला में इस बार होटलों की पूरी बुकिंग तक नहीं हो पाई है। इसका वजह है नाइट कर्फ्यू। शिमला में नाइट कर्फ्यू के साथ ही होटल, बार और पब में भीड़ इकट्ठा करने पर पाबंदी है। नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।