दिशा रवि को 3 दिन की न्यायिक हिरासत, दिल्ली पुलिस ने कहा 22 तारीख़ को चाहिए कस्टडी

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि को तीन दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा, दिल्ली पुलिस का आरोप सवालों का सही जवाब नहीं दे रही दिशा

Updated: Feb 19, 2021, 01:21 PM IST

Photo Courtesy : Scroll.in
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नई दिल्ली। बेंगलुरू से गिरफ्तार पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को आज दिल्ली की अदालत ने तीन दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पिछले पांच दिन से वे पुलिस कस्टडी में थीं, जो आज खत्म हो रही थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनकी कस्टडी और बढ़ाने की मांग नहीं की। इसके बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा को तीन दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 

दरअसल दिशा रवि की पांच दिनों की पुलिस कस्टडी खत्म होने पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि दिशा रवि सवालों के ठीक से जवाब नहीं दे रहीं। पुलिस ने कहा कि दिशा सारा आरोप निकिता जैकब और शांतनु मुलुक पर मढ़ रही हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने निकिता और शांतनु को 22 फरवरी को पूछताछ के सिलसिले में बुलाया है। इसलिए दिशा रवि की ज़रूरत 22 फरवरी को होगी। जिस वजह से दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को पुलिस कस्टडी में रखने की मांग नहीं की। दिल्ली पुलिस ने दिशा के साथ ही साथ  निकिता और शांतनु को भी आरोपी बनाया है। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट से दोनों को अग्रिम जमानत मिल चुकी है।

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दिशा रवि की जमानत की अर्जी पर कल यानी शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी है। 21 वर्षीय पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने बीते शनिवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उन पर अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग से एक गूगल डॉक्युमेंट शेयर करने और उसे एडिट करने का आरोप लगाया है। टूलकिट के नाम से प्रचारित किए जा रहे इस डॉक्युमेंट को दिल्ली पुलिस देश विरोधी साज़िश का हिस्सा बता रही है। उसका मानना है कि दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा भी इस डॉक्युमेंट से जरिए रची गई साज़िश का हिस्सा थी। दिशा के अलावा निकिता और शांतनु को भी दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आरोपी बताया है।