कोर्ट ने राहुल गांधी की सज़ा पर फिलहाल लगाई रोक, सजा खत्म करने की अपील पर 13 अप्रैल को सुनवाई

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 के मानहानि मामले में अपनी दो साल की सजा के खिलाफ आज सूरत की सेशंंस कोर्ट में अपील दायर की थी। कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया है, साथ ही दोषसिद्धि के मामले में 13 अप्रैल को सुनवाई होगी।

Updated: Apr 03, 2023, 05:37 PM IST

सूरत। सूरत सेशन कोर्ट ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुनवाई पूरी होने के बाद राहुल गांधी कोर्ट रूम से बाहर आ गए हैं। दरअसल, राहुल गांधी की ओर से सूरत की सेशन कोर्ट में सोमवार को दो अर्जी लगाई गई थी। एक मानहानि केस में मिली सजा को रद्द करने के लिए थी, जबकि दूसरी में रेगुलर बेल मांगी गई। इन पर कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई 3 मई तक और सजा रद्द करने पर 13 अप्रैल को अगली सुनवाई तय की है।

सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के साथ सूरत कोर्ट परिसर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, राजस्थान सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता सूरत में मौजूद रहे। अदालत में पेशी के लिए जाने से पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में अपनी मां सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी।

जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी की जमानत अर्ज़ी पर कोर्ट ने उन्हें जब तक केस चले तब तक के लिए जमानत दे दी है। कोर्ट ने 15 हज़ार के मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है। इस पर 10 अप्रैल तक उन्हें हलफनामा दायर करना होगा। इससे पहले सूरत एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा, ‘मैं घबराने वालों में से नहीं हूं। मैं देश की आवाज बनकर बोलूंगा। आज नहीं तो कल हमें न्याय मिलेगा। हमें न्यायपालिका पर विश्वास है।’

बता दें कि इस मामले में सजा सुनाए जाने के 11 दिन बाद सोमवार को राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 23 मार्च को मानहानि केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी। सजा का ऐलान होने के कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिन की जमानत दे दी गई थी। आज उन्हें इस मामले में रेगुलर बेल मिल गया है। सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन लोकसभा से उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। इसके विरुद्ध राहुल गांधी ने दोषसिद्धि को भी चुनौती दी है। यदि इस अपील के बाद राहुल गांधी को दोषमुक्त करार दिया जाएगा तो उनकी संसद सदस्यता भी बहाल कर दी जाएगी।