JEE NEET Exams: सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों की पुनर्विचार याचिका की खारिज

Supreme Court: जेईई नीट परीक्षा को लेकर गैर बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका, परीक्षाओं को स्थगित करने की थी मांग

Updated: Sep 05, 2020, 05:06 AM IST

Photo Courtesy : India tv
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नई दिल्ली। शीर्ष अदालत ने जेईई और नीट की परीक्षाओं को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि जेईई और नीट की परीक्षाओं का आयोजन अपने समय पर ही होगा। देश भर में जेईई की परीक्षाएं जारी हैं और 6 सितंबर को जेईई की परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। वहीं नीट की परीक्षाओं का आयोजन 13 सितंबर को होना है। 

जस्टिस अशोक भूषण, बीआर गवई और कृष्ण मुरारी की बेंच ने 17 अगस्त के उस फैसले को पलटने साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिसमें कोर्ट ने परीक्षाओं का आयोजन समय पर किए जाने की बात कही थी। कोर्ट में गैर बीजेपी शासित राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों की ओर से याचिका दायर की गई थी। जिसमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब की सरकारें शामिल थे। 

हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ हुई बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों ने यह कहा था कि नीट और जेईई का आयोजन इस समय कराना छात्रों की जान को खतरे में डालने से कम नहीं है। इसलिए परीक्षाओं के आयोजन को स्थगित करने में ही भलाई है। 

मीटिंग के बाद सभी सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन कोर्ट से उन्हें आज निराशा हाथ लगी। बता दें कि जेईई नीट परीक्षाओं को लेकर फैसला अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनाया था। लेकिन चूंकि जस्टिस अरुण मिश्रा अब रिटायर हो चुके हैं। इसलिए मिश्रा की जगह अशोक भूषण ने पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाया है।