Delhi Air Pollution: वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को स्मॉग हटाने के निर्देश

Supreme Court: प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर 16 नवंबर यानी दिवाली के बाद सुनवाई होगी

Updated: Nov 07, 2020, 01:06 AM IST

Photo Courtesy: Amar Ujala
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नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर समस्या बनता जा रहा है। जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा रूख अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के मसले पर केंद्र सरकार को काम करने के लिए कहा है। इसी के साथ केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि दिल्ली-एनसीआर से स्मॉग को जल्द से जल्द हटाया जाए।

प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनपर जिसपर 16 नवंबर यानी दिवाली के बाद सुनवाई होगी। सर्वोच्च अदालत में चीफ जस्टिस ने कहा ने कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि शहर में स्मॉग ना हो। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में बताया कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कमीशन बनाया गया है, वो आज से काम करना शुरू कर देगा। अदालत में याचिकाकर्ताओं के वकील की तरफ से कहा गया कि कमीशन के चैयरमेन पॉल्यूशन एक्सपर्ट नहीं हैं। जिस वजह से स्थिति काफी खराब हो सकती है।

आपको बता दें, दिल्ली-एनसीआर हर साल प्रदूषण की समस्या सर्दियों में बढ़ जाती है। खास तौर पर दिवाली के आसपास यह समस्या बेहद विकराल हो जाती है। हवा में धूल और धुंध की मात्रा ज्यादा होने की वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि दिन में अंधेरा छाया रहता है। यहां तक कि दिन में भी गाड़ियों की हेडलाइट जलाने की नौबत है। कई इलाकों में एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 400 के पार चला गया है, जो काफी चिंता की बात है।