फर्टिलाइजर्स पर फिलहाल GST में छूट नहीं, काउंसिल ने GoM के पास भेजा प्रस्ताव

आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पी केशव ने बताया कि GST काउंसिल के पास फर्टिलाइजर सेक्टर को मौजूदा 5 प्रतिशत जीएसटी से छूट देने की सिफारिश आई थी। इस सिफारिश को मंत्रियों के एक समूह (GoM) के पास भेज दिया है।

Updated: Jun 23, 2024, 06:48 PM IST

नई दिल्ली। देश में फर्टिलाइजर्स से GST हटाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। किसान संगठनों द्वारा लगातार विभिन्न मंचों से सरकार तक यह मांग पहुंचाई जा रही थी। 22 जून को हुई GST काउंसिल की बैठक से भी सभी को काफी उम्मीदें थीं। हालांकि, बैठक में इस संबंध में कोई निर्णय नहीं हो सका। अब इस प्रस्ताव को GoM के पास भेज दिया गया है।

दरअसल, Fertiliser पर जीएसटी 5 परसेंट से घटा कर जीरो करने की डिमांड लगातार हो रही थी। किसानों का तर्क है कि एक तरफ सरकार फर्टिलाइजर्स पर सब्सीडी देने की बात करती है वहीं दूसरी ओर जीएसटी लगाकर किसानों से वसूली करती है। फिटमेंट कमिटी ने भी फर्टिलाइजर्स को जीएसटी से छूट करने का प्रस्ताव दिया है।

शनिवार को काउंसिल की बैठक के बाद आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पी केशव ने बताया कि GST काउंसिल के पास फर्टिलाइजर सेक्टर को मौजूदा 5 प्रतिशत जीएसटी से छूट देने की सिफारिश आई थी। इस सिफारिश को मंत्रियों के एक समूह (GoM) के पास भेज दिया है। दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रिसमूह अब इस मामले पर विचार करेगा।

काउंसिल ने फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों और किसानों के हित में पोषक तत्वों और कच्चे माल पर जीएसटी कम करने पर चर्चा की। इसकी सिफारिश फरवरी में रसायन और उर्वरक पर गठति एक स्थायी समिति ने की थी।

बता दें कि इस समय फर्टिलाइजर्स पर 5% की दर से जीए Get App लगाया जाता है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे कच्चे माल पर 18% की दर से जीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केशव ने कहा कि फर्टिलाइजर्स पर जीएसटी दर कम करने का प्रस्ताव मंत्रिसमूह को भेज दिया गया।