MP में 2020 बैग पॉलिसी लागू, अब स्कूलों में कक्षा दो तक के बच्चों को नहीं मिलेगा होमवर्क

मध्य प्रदेश में कक्षा के अनुसार बैग का वजन तय किया गया है। इसमें पहली कक्षा के बच्चों के बैग का वजन 1.6 से 2.2 किग्रा और दसवी कक्षा के छात्रों के बैग का वजन 2.5 से 4.5 किग्रा तक रहेगा।

Updated: Sep 03, 2022, 04:50 AM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश में कक्षा दो तक के छात्रों को स्कूल के होमवर्क और वजनी बैग से राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार ने कक्षा 2 तक के छात्रों को कोई होमवर्क नहीं देने और स्कूल बैग के वजन को कम करने के स्बंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब राज्य के किसी भी शासकीय, निजी अथवा सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा दो तक के बच्चों पर होमवर्क का बोझ नहीं डाला जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की स्कूल बैग नीति 2020 के अनुरूप हैं। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कक्षा 1 और 2 के छात्रों के स्कूल बैग का वजन 1.6 से 2.2 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि कक्षा 3 से 5 के लिए स्कूल बैग का वजन 1.7 से 2.5 किलोग्राम, कक्षा 6 और 7 के लिए 2 से 3 किलोग्राम और कक्षा 8 के लिए 2.5 से 4 किलोग्राम के बीच तय किया गया है। जबकि कक्षा 9 और 10 के लिए यह 2.5 से 4.5 किलोग्राम है।

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इसमें ये भी कहा गया है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन छात्रों को बिना बैग के ही बुलाया जाए। यानी सप्ताह में एक दिन छात्रों को अतिरिक्त गतिविधियों में शामिल किया जाए। कम्प्यूटर, नैतिक शिक्षा एवं सामान्य ज्ञान के लिए कक्षाएं भी बिना पुस्तकों के लगाई जाएं। साथ ही स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, खेल एवं कला की कक्षाएं भी बिना पुस्तकों के लगाने के निर्देश हैं। 

दिशानिर्देश में विभिन्न स्तरों पर छात्रों के लिए होमवर्क के बारे में भी उल्लेखित किया गया है। इसमें कक्षा 2 तक के बच्चों के लिए कोई होमवर्क नहीं देने को कहा गया है। जबकि कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चों को एक सप्ताह में अधिकतम दो घंटे तक का ही होमवर्क दिया जाना चाहिए। वहीं, कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए हर दिन अधिकतम दो घंटे का होमवर्क दिया जा सकता है।