राजगढ़ में भू माफियाओं की गुंडागर्दी, वकील और उसके बेटे को अर्धनग्न कर बीच सड़क पर पीटा

राजगढ़ जिले में एक वकील और उसके बेटे को अर्धनग्न कर बीच सड़क पर बेल्टों से पीटे जाने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Updated: Sep 29, 2023, 05:35 PM IST

राजगढ़। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से भूमाफियाओं की गुंडागर्दी का शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां भूमाफियाओं ने एक वकील और उसके बेटे को बीच सड़क अर्धनग्न कर पीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना को लेकर जिले के वकीलों में भारी आक्रोश है और वे आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

मामला जिले के नरसिंहगढ नगर का है। यहां गुरुवार को दबंगों ने पेशे से वकील 55 साल के प्रभुलाल धाकड़ और उनके बेटे अमित को बेल्ट से पीटा और अर्धनग्न हालत में बीच सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित वकील ने बताया कि उन्हें जबरदस्ती नदी की तरफ ले गए, जहां उनकी आठ बीघा जमीन के कागज पर साइन करने का दबाव बनाया गया। इनकार करने पर उनकी बेरहमी से पिटाई की गई जिसके कारण उनके सिर और शरीर में गंभीर चोट आई है।

वायरल वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग वकील प्रभुलाल नागर और उसके बेटे अमित को दबंग अर्धनग्रन कर बेल्टों से पीट रहे हैं। इस पूरे मामले में नरसिंहगढ़ पुलिस टीआई संतोष कुमार बघेला ने बताया कि यह नंद गांव के लोग हैं। इनका जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, उसी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ रास्ते में रोक कर कपड़े फाड़ दिए और मारपीट की।

पुलिस के मुताबिक पीड़ित प्रभुलाल की शिकायत पर विभन्न धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है। तीन आरोपी सुरेंद्र, विनोद, हरिओम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। घायलों को नरसिंहगढ सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित मांगीलाल ने मारपीट के दौरान जेब से मोबाइल और 15 हजार रूपये गिरने की भी बात कही है।

पीड़ित वकील की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियो के विरुद्ध धारा 341(किसी को गलत तरीके से रोकना), 294 (कोई व्यक्ति किसी और के साथ सार्वजनिक जगह पर कोई अश्लील कार्य करता है), 323 (जानबूझ कर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने पर), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 355 (किसी व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 365 (कैद करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण) और 34 IPC के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।