इंदौर कोर्ट ने जारी किया KRK के ख़िलाफ़ गिरफ्तारी वारंट, मनोज वाजपेयी ने किया है मानहानि का केस

KRK ने अपने ट्वीट्स में मनोज वाजपेयी को ड्रग एडिक्ट बताया था

Publish: Mar 18, 2023, 10:46 AM IST

Photo Courtesy: Indian Express
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इंदौर। ख़ुद को फ़िल्म समीक्षक बताने वाले कमाल आर ख़ान के खिलाफ मध्य प्रदेश की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इंदौर ज़िला अदालत ने मानहानि के मामले में केआरके के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। केआरके के खिलाफ यह कार्रवाई फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि के मुकदमे के संबंध में हुई है। 

मनोज वाजपेयी के वकील परेश जोशी ने बताया कि ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने केआरके के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी। इससे पहले कोर्ट ने कई बार केआरके को पेश होने के लिए कहा था और उनके विरुद्ध जमानती वारंट जारी किए थे। 

हालांकि मनोज वाजपेयी की ओर से कोर्ट को यह बताया गया कि इस मामले की सुनवाई को टालने की मंशा से केआरके कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं। जिसके बाद शुक्रवार को कोर्ट ने केआरके के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। 

केआरके के विरुद्ध यह मनोज वाजपेयी ने मानहानि का मुकदमा फिल्म समीक्षक के ट्वीट्स के आधार पर ठोका है। 2021 में केआरके ने मनोज वाजपेई के संबंध में कुछ ट्वीट किए थे जिसमें केआरके ने मनोज वाजपेयी को ड्रग एडिक्ट बताया था। 

दिसंबर 2022 में इस मामले में केआरके ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का रुख किया था और यह मांग की थी कि उनके विरुद्ध दायर किए गए इस मुकदमे को रद्द कर दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने केआरके की इस याचिका को खारिज कर दिया था। केआरके के वकीलों ने कोर्ट को बताया था कि केआरके बॉक्स ऑफिस नाम के ट्विटर हैंडल से मनोज वाजपेई के विरुद्ध ट्वीट किए गए थे लेकिन यह अकाउंट अक्टूबर 2020 में ही सलीम अहमद नामक व्यक्ति को बेच दिया गया था। केआरके के वकीलों ने कोर्ट में यह दावा किया था कि केआरके ने कभी भी जानबूझकर मनोज वाजपेयी के विरुद्ध कोई ट्वीट नहीं किया।