आज फाइनल होगा पत्थरबाज़ों के खिलाफ कानून का ड्राफ्ट, सुनवाई के लिए बनेगा ट्रिब्यूनल

मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हाल ही में हिंसा भड़की थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने पत्थरबाज़ी के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अलग से एक कानून बनाने का एलान किया है

Updated: Jan 08, 2021, 04:17 PM IST

Photo Courtesy: Financial Express
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भोपाल। राज्य की शिवराज सरकार ने पत्थरबाज़ी के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अलग से एक नया कानून बनाने की तैयारी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कानून का मसौदा लगभग तैयार हो गया है। शुक्रवार को इसे अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। इस कानून को अंतिम रूप दिए जाने के बाद जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भी भेजा जा सकता है। 

इस कानून के तहत ट्रिब्यूनल का गठन करने की बात कही जा रही है। कानून में यह भी तय किया जाएगा कि ट्रिब्यूनल पत्थरबाजी के मामले की सुनवाई अधिकतम कितने दिन में पूरी कर लेगा। ड्राफ्ट के अनुसार कानून में इस बात का प्रावधान किया गया है कि अगर किसी सरकारी संपत्ति को सामूहिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाता है तो सरकार सामूहिक तौर पर उसकी वसूली करेगी। कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल पर खड़े होकर पत्थरबाज़ी करता है तो राज्य सरकार उस जगह को राजसात कर लेगी। 

दरअसल इस कानून की चर्चा उस समय उठी जब इंदौर, उज्जैन और मंदसौर समेत मध्य प्रदेश के कई इलाकों में निकाली गई राम मंदिर चंदा रैली के दौरान हिंसक झड़पों की घटनाएं सामने आईं। इसी के बाद शिवराज सरकार ने कहा था कि वो जल्द ही पत्थरबाजों के खिलाफ कानून लेकर आएगी।