थूकने पर एक हजार रुपये का जुर्माना

कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर जारी हुआ आदेश

Publish: Apr 28, 2020, 07:09 AM IST

मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने एक आदेश पारित किया है. मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय ने लोगों के थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया है. जो भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर थूकता हुआ पाया जाएगा, सरकार ने उसके ऊपर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाने की भी बात कही है.

एक आदेश जारी करते हुए मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस से उपजी महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है. यह बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श, संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खासने और थूकने से बहुत तेजी से फैलती है.    

थूकने पर जुर्माना लगाने के साथ सरकार ने आदेश जारी कर सभी प्रदेश वासियों के लिए मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया है.

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मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि यह कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 418 ए और 426-ए तथा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 346 में मिली हुई शक्तियों का प्रयोग कर रही है और प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति के थूकने पर प्रतिबंध लगा रही है.

मंत्रालय ने जुर्माना वसूलने के लिए नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अधिकृत किया है.

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मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 2,124 मामले सामने आ चुके हैं, वहीं प्रदेश में अब तक 106 लोगों की मौत हो चुकी है. राज्य का इंदौर शहर कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित है. इंदौर में इस जानलेवा वायरस से अब तक 60 लोग मारे जा चुके हैं. इंदौर, खरगोन, उज्जैन और भोपाल सहित कई जिलों में यह वायरस तेजी से फैल रहा है.