ट्रेन में चोरी के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं, कंज्यूमर आयोग बोला- किराया यात्रा के लिए दिया, लगेज का नहीं

भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा कि यात्री ने केवल यात्रा के लिए किराया दिया था। ऐसे में रेलवे बिना बुक किए लगेज के लिए क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार नहीं है।

Updated: Feb 28, 2024, 12:04 PM IST

भोपाल। सफर के बीच ट्रेन से अगर आपका सामान चोरी हो जाता है, तो यह आपकी जिम्मेदारी होगी। रेलवे इसकी क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 6 साल पुराने एक मामले में भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने यह फैसला दिया है। आयोग ने अपने फैसले में कहा कि यात्री ने केवल यात्रा के लिए किराया दिया था। ऐसे में रेलवे बिना बुक किए लगेज के लिए क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार नहीं है।

भोपाल के साकेत नगर निवासी सुनीता साहनी ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 29 जुलाई 2017 को मैं भोपाल एक्सप्रेस (12155) से भोपाल से हजरत निजामद्दीन जा रही थी। मेरा एसी-2 बर्थ में रिजर्वेशन था। मैं यात्रा के दौरान सो गई और झांसी स्टेशन के पास जागी तो बर्थ के नीचे चेन से लॉक किए गए 2 बड़े सूटकेस गायब थे। उनमें गोल्ड डायमंड पैंडल रिंग, स्पोर्ट्स शूज, कपड़े, दवाइयां, स्लीपर समेत लगभग 1,25,000 रुपए का सामान था। 

उन्होंने तत्काल कोच अटेंडेंट को सामान चोरी होने की सूचना दी थी। इससे पहले कोच अटेंडर को कुछ सह यात्रियों के संदिग्ध व्यवहार के बारे में बताया भी था, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में हजरत नवाजुद्दीन स्टेशन पहुंचने पर 30 जुलाई 2017 को FIR दर्ज कराई गई। यात्री ने रेलवे से क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की मांग की थी।

रेल मैन्युअल की धारा 103 ( 20), धारा 100 और सुप्रीम कोर्ट के जून 2023 में दिए गए फैसले को आधार बनाकर बेंच ने अपने फैसले में कहा कि यात्री यह साबित करने में असफल रहीं कि उसके सामान की चोरी रेलवे अथवा किसी कर्मचारी की उपेक्षा के कारण ही हुई थी, इसलिए रेलवे बिना बुक किए लगेज के लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार नहीं है।