अलपन बंदोपाध्याय को केंद्र ने आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत भेजा कारण बताओ नोटिस

केंद्र सरकार ने पूर्व अधिकारी को उनके सेवानवृत होने से ठीक पहले नोटिस भेज दिया था, कारण बताओ नोटिस में पूर्व अधिकारी से पूछा गया है कि आखिर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 का उल्लंघन के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए

Updated: Jun 01, 2021, 04:51 PM IST

Photo Courtesy: Indian Express
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नई दिल्ली/कोलकाता। पश्चिम बंगाल के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अलपन बंदोपाध्याय को लेकर केंद्र सरकार और ममता बनर्जी के बीच तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व अधिकारी को अपना मुख्य राजनीतिक सलाहकार बनाने के ममता के एलान के तुरंत बाद ही केंद्र सरकार ने अलपन बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। पूर्व अधिकारी को यह नोटिस आपदा प्रबंधन एक्ट के उल्लंघन के मामले में भेजा गया है। बंदोपाध्याय से पूछा गया है कि उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जाए? 

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दरअसल केंद्र सरकार ने पूर्व अधिकारी को यह नोटिस केंद्र के निर्देश का पालन न करने के संबंध में भेजा है। केंद्र सरकार ने बंदोपाध्याय को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण देने के लिए केंद्र ने अधिकारी को तीन दिन का समय दिया है। बंदोपाध्याय को केंद्र के कारण बताओ नोटिस का तीन दिन के भीतर लिखित में स्पष्टीकरण देना होगा। आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत दोषी पर दो साल की सज़ा तक का प्रावधान है।

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इससे पहले केंद्र ने पूर्व अधिकारी को दिल्ली तलब किया था। बंदोपाध्याय के खिलाफ यह कार्रवाई पीएम मोदी की बैठक में देर से पहुंचने के सिलसिले में की गई थी। लेकिन बंदोपाध्याय ने दिल्ली जाने के बनिस्बत ममता का मुख्य सलाहकार बनना ज़्यादा मुनासिब समझा। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर अधिकारी को परेशान करने और राजनीतिक दुर्भावना के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए बंदोपाध्याय को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया।

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वहीं अलपन बंदोपाध्याय ने केंद्र के आदेश को मानने की जगह अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अलपन बंदोपाध्याय को पहले 31 मई को सेवानिवृत्त होना था। लेकिन बंदोपाध्याय को केंद्र से तीन महीने का एक्सटेंशन मिल गया था। लेकिन ममता का राजनीतिक सलाहकार नियुक्त होते ही अलपन बंदोपाध्याय ने रिटायरमेंट ले लिया। ममता के इस दांव की खबर जैसे ही केंद्र को लगी, वैसे ही केंद्र ने अलपन बंदोपाध्याय को 28 मई को जारी दिल्ली तलब के आदेश का रिमाइंडर भी भेज दिया।