मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को अंतरिम जमानत, पर जेल से बाहर आने पर अब भी फंसा पेंच
अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब केस से जुड़े ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने AAP नेता को अंतरिम जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, अब भी वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। CBI वाले केस में उन्हें जमानत नहीं मिली है।
जस्टिस संजीव खन्ना ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 90 दिनों की कैद झेली है। हम निर्देश देते हैं कि उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। हम जानते हैं कि वह एक निर्वाचित नेता हैं। हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है। इसके लिए हमने 3 सवाल भी तैयार किए हैं। अंतरिम जमानत पर बड़ी बेंच अगर चाहे तो बदलाव कर सकती है।
केजरीवाल को यह जमानत मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली है। इसे ED देख रही है। केजरीवाल के खिलाफ दूसरा मामला CBI देख रही है, जिसमें वह अभी जेल में हैं। इसलिए अभी वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। अपनी गिरफ्तारी और कस्टडी को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आज इसी पर सुनवाई हुई।