चीन से खराब क्वॉलिटी वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाने पर रोक

भारत सरकार ने चीन से आने वाले 7 प्रोडक्ट्स को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर में डाला, अब BIS से प्रमाणित होने के बाद ही इंपोर्ट हो पाएंगे ये सामान

Updated: Nov 21, 2020, 12:30 AM IST

Photo Courtesy : The Strait Times
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नई दिल्ली। भारत सरकार ने चीन से आने वाले घटिया क्वॉलिटी के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर रोक लगा दी है। इस आदेश के लागू होने के बाद अब चीन से डिजिटल कैमरे, वीडियो कैमरे, वेबकैम, ब्लूटूथ स्पीकर, स्मार्ट स्पीकर और वायरलेस हेडसेट को इंपोर्ट करने से पहले उन्हें क्वॉलिटी कंट्रोल के पैमाने पर खरा उतरना होगा। क्वॉलिटी टेस्ट में पास होने के बाद ही इन सामानों को चीन से आयात करने की इजाज़त दी जाएगी। 

रिपोर्ट्स के मुताबिक इन आयातों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने 7 प्रोडक्ट्स को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर में डालने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद सिर्फ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) से प्रमाणित होने पर ही इनका आयात हो सकेगा। जब तक BIS का सर्टिफिकेशन नहीं मिल जाता, इनमें से किसी सामान को इंपोर्ट करना संभव नहीं होगा। सरकार ने इन प्रोडक्ट्स की लिस्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन (WTO) को भी सौंपी दी है। 

चीनी कंपनियों को BIS प्रमाण लेने के लिए 3 महीने का वक्त मिलेगा। बता दें कि भारत सरकार ने साल 2012 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर के दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके तहत सरकार सिर्फ मानकों पर खरे उतरने वाले गुड्स के आयात की इजाजत देती है। सरकार के इस लिस्ट में डिजिटल कैमरे, वीडियो कैमरे, वेबकैम, ब्लूटूथ स्पीकर, स्मार्ट स्पीकर के अलावा एलइडी डिमर और वायरलेस हेडसेट भी शामिल हैं।

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अबतक इन चीनी प्रोडक्ट्स को आयात करने के लिए BIS की जांच से नहीं गुज़रना पड़ता था। लेकिन अब बीआईएस ​टेस्टिंग कराने के बाद इन प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके बाद ही चीनी कंपनियों के बनाए इन प्रोडक्ट्स को भारत में आयात किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि भारत सरकार ने यह फैसला देश में घटिया क्वॉलिटी के प्रोडक्ट्स के आयात पर रोक लगाने और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया है।