मुख्तार अंसारी को हुई 10 साल की जेल, कोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना

मुख्तार के भाई अफ़ज़ल को चार साल की सज़ा और एक लाख रुपए का जुर्माना

Updated: Apr 29, 2023, 04:36 PM IST

लखनऊ। गाज़ीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को दस साल की जेल की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्तार अंसारी को यह सज़ा बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत सात लोगों की हत्या के मामले में सुनाई गई है। वहीं इसी मामले में मुख्तार के भाई अफ़ज़ल अंसारी को चार साल की सज़ा सुनाई गई है जबकि उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 

मुख्तार अंसारी को गाज़ीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्स में दोषी पाया है। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों की हत्या का मामला 17 साल पुराना है। 2005 में गाज़ीपुर के मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी में बीजेपी के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय समेत कुल साफ लोगों की हत्या हुई थी। मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजल अंसारी पर 2007 में गैंस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 

मुहम्मदाबाद विधानसभा की सीट मुख्तार अंसारी के पारिवारिक सीट थी। 1985 से लेकर 2002 तक इस सीट पर मुख्तार अंसारी के परिवार का ही कब्जा था। लेकिन इस सीट पर 2002 में कृष्णानंद राय ने जीत दर्ज कर ली। हालांकि वह अपना पहला कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए और एक कार्यक्रम से लौटते समय उनके काफिले पर गोलियों की अंधाधुन फायरिंग हो गई, जिसमें बीजेपी नेता की मौत हो गई।

मुख्तार अंसारी पर 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह पांच बार का विधायक रह चुका है। एक अन्य मामले में उसे पंजाब ले जाया गया था। लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे उत्तर प्रदेश बांदा जेल शिफ्ट किए जाने का आदेश दे दिया।