NTA शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करे रिजल्ट, NEET मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजल्ट अपलोड करते वक्त उम्मीदवार की पहचान जाहिर ना की जाए। हम सोमवार, 22 जुलाई को सुबह 10.30 बजे अगली सुनवाई शुरू करेंगे। ताकि दोपहर तक हम निष्कर्ष निकाल सकें।

Updated: Jul 18, 2024, 06:19 PM IST

नई दिल्ली। NEET पेपर लीक से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को तीसरी सुनवाई हुई। परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इस पर सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को भी फैसला नहीं सुनाया। कैंडिडेट्स को अभी और इंतजार करना होगा। 

गुरुवार को भी 4 घंटे सुनवाई चली। इस दौरान अदालत ने NTA को निर्देश दिया कि वह सभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करे। रिजल्ट सेंटरवाइज और सिटीवाइज होना चाहिए। 

सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रिजल्ट अपलोड करते वक्त उम्मीदवार की पहचान जाहिर ना की जाए। हम सोमवार, 22 जुलाई को सुबह 10.30 बजे अगली सुनवाई शुरू करेंगे। ताकि दोपहर तक हम निष्कर्ष निकाल सकें। हम बिहार पुलिस रिपोर्ट की एक कॉपी भी चाहते हैं।

सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि पेपर लीक होने की दो संभावनाएं हैं। एक तो बैंकों की कस्टडी से पहले, यानी 3 मई से पहले हुआ। दूसरा, यह लीक तब हुआ जब पेपर्स बैंकों से निकालकर सेंटर्स के लिए भेजे जा रहे थे। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि आपके अनुसार लीक कब हुआ? इसपर SG ने कहा कि कोई लीक नहीं हुआ है।

CJI ने कहा कि ठीक है, गड़बड़ी कब हुई? इसपर
SG ने कहा कि गड़बड़ी एक विशेष सेंटर पर हुई। सुबह 8.02 बजे से 9.23 बजे के बीच एक व्यक्ति अंदर जाता है, पेपर की तस्वीरें लेता है और बाहर आ जाता है। CJI ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि NEET के जरिए से सरकार को कितना रेवेन्यू मिलता है? सॉलिसिटर जनरल: लगभग 400 करोड़ रुपए, जिसमें से 300 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं।

सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखीं। याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा हैं। इससे पहले 8 जुलाई और फिर 11 जुलाई को हुई थी। CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है।