शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे दिल्ली सीएम
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्ली सीएम के जेल से बाहर आने का रास्ता भी साफ हो गया।
नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली शराब घोटाला केस से सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल आज ही तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। वह बीते 177 दिनों से जेल में बंद रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने में सिंघवी की दलीलें काम कर गईं।
केजरीवाल ने अपनी याचिकाओं में जमानत की मांग के साथ-साथ अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला से जुड़े ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी थी। अब सीबीआई मामले में भी जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच यह फैसला दिया है। ऐसे में अब केजरीवाल के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
केजरीवाल को इन शर्तों पर मिली जमानत
* अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे और न ही किसी भी सरकारी फाइल पर साइन करेंगे।
* केजरीवाल केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे और न ही कोई चर्चा करेंगे।
* उन्हें 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा।
* केजरीवाल जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
* जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।
बता दें कि शराब नीति केस में एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को CBI ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था।अरविंद केजरीवाल की जमानत पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, बीजेपी ने जो प्लान बनाया था, वो फेल हो गया। वे विपक्षी नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं।