कॉलेज-यूनिवर्सिटी खोलने पर UGC की गाइडलाइन जारी

UGC Guidelines: कंटेनमेंट ज़ोन से बाहर आने वाले कॉलेजों या यूनिवर्सिटीज़ को खोला जा सकेगा

Updated: Nov 06, 2020, 01:55 PM IST

Photo Courtesy: Zee News
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नई दिल्ली। यूजीसी ने देश भर में कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की हैं। अपने दिशानिर्देश में यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि केवल कंटेनमेंट ज़ोन से बाहर आने वाले कॉलेज और यूनिवर्सिटी ही खोले जा सकेंगे। यूजीसी ने अपने दिशानिर्देश में शिक्षण संस्थानों को खोले जाने की कोई तारीख नहीं निर्धारित की है। यूजीसी ने यह फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा है। वहीं केन्द्र की वित्तीय सहायता पर चल रहे संस्थानों के प्रमुखों पर संस्थान को खोलने का निर्णय छोड़ा गया है। 

यूजीसी ने अपने दिशानिर्देश में शिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए कहा है। यूजीसी ने सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च के विद्यार्थियों को संस्थान में आने की इजाजत देने के लिए कहा है। क्योंकि पीजी और रिसर्च में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के मुकाबले विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। हालांकि यूजीसी ने कैम्पस में कक्षाएं शुरू करने के बारे में कोई भी फैसला संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों से विचार विमर्श के बाद ही लेने को भी कहा है। 

यूजीसी ने कंटेनमेंट ज़ोन में रहने वाले विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों आने की इजाजत नहीं देने को भी कहा है। ये हिदायत भी दी है कि किसी भी कक्षा में एक समय में कुल छात्रों की आधी संख्या को ही आने की अनुमति दी जाए। यूजीसी ने अपने दिशानिर्देश में शिक्षण संस्थानों को अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए प्लेसमेंट आयोजित कराने की छूट भी दी है।

जहां तक छात्रावास की बात है, एक कमरे में एक ही छात्र को रहने की अनुमति दी गई है। वहीं कोरोना के लक्षण वाले छात्र को छात्रावास में ठहरने की अनुमति नहीं देने का निर्देश भी दिया गया है। यूजीसी ने शिक्षण संस्थानों से विदेशी छात्रों को पढ़ाने के मामले पर फिर से विचार करने को कहा है, क्योंकि मौजूदा समय में वीजा पर लगी रोक के चलते वह आ नहीं सकते है। 

बता दें कि देश भर में दो नवंबर से बहुत सारे शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। कोरोना के कारण संस्थानों के कैंपस में होने वाली कक्षाएं मार्च से ही संचालित नहीं हो रही हैं।