कर्नाटक हाई कोर्ट से मनीष माहेश्वरी को मिली सुरक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार, हाई कोर्ट ने मनीष माहेश्वरी पर कार्रवाई न करने के दिए हैं आदेश

कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई के दौरान गाज़ियाबाद पुलिस को मनीष माहेश्वरी पर किसी भी तरह की कार्रवाई न करने का फरमान सुनाया था

Publish: Jun 29, 2021, 07:21 AM IST

Photo Courtesy: Social media
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नई दिल्ली। कर्नाटक हाई कोर्ट से ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी को मिली सुरक्षा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने गाज़ियाबाद पुलिस को मनीष माहेश्वरी पर किसी भी तरह की कारवाई न करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। 

वहीं दूसरी तरफ ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी ने भी सुप्रीम कोर्ट से यह अपील कर दी है कि कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई करने से पहले एक बार उनका पक्ष ज़रूर सुने। यह सारा घटनाक्रम गाजियाबाद में हुई मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई का मामला और उसके बाद मनीष माहेश्वरी को गाज़ियाबाद पुलिस द्वारा थाने में पेशी के निर्देश देने से जुड़ा हुआ है। 

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गाजियाबाद पुलिस ने हाल ही में ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी को थाने में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था। जिसके बाद मनीष माहेश्वरी ने थाने में पेश होने में असमर्थता जताते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिए पूछताछ के लिए उपलब्ध होने की बात कही थी। लेकिन मनीष माहेश्वरी के इस जवाब के बाद गाज़ियाबाद पुलिस ने 22 जून को दोबारा मनीष माहेश्वरी को नोटिस भेजकर 24 जून को थाने में पेश होने के लिए बुलाया। 

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इसके बाद मनीष माहेश्वरी थाने में पेशी के इस नोटिस के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंच गए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीते गुरुवार को माहेश्वरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए गाज़ियाबाद पुलिस को यह निर्देश दिए कि पुलिस कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले तक माहेश्वरी पर किसी भी तरह की कार्रवाई न करे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने महेश माहेश्वरी की याचिका पर सुनवाई 29 जून तक के लिए टाल दी थी।