Vinod Dua: गिरफ्तारी पर रोक मगर जांच जारी रहेगी
Supreme Court ने केंद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा,अगली सुनवाई 6 जुलाई को

वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रद्रोह के मामले में हुई एफआईआर पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। सु्प्रीम कोर्ट ने विनोद दुआ से पूछताछ जारी रखने के साथ साथ हिमाचल सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। तब तब विनोद दुआ की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी लेकिन मामले में जांच जारी रहेगी।
जस्टिस युयू ललित, जस्टिस मोहन एम शांतनगौद्र और जस्टिस विनीत सरन की पीठ के समक्ष मामले की पैरवी कर रहे विकास सिंह ने कहा कि जांच जारी रहना गलत संकेत देगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत संकेत जाएगा या सही, यह हमें देखने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख तक विनोद दुआ की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कहा कि विनोद दुआ जांच में सहयोग करेंगे। कोर्ट ने कहा कि पूछताछ करने से पहले विनोद दुआ को 24 घंटे का नोटिस दिया जाए। यह पूछताछ उनके घर पर भी की जा सकती है।
गौरतलब है कि ख्यात पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ पहले दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता नवीन कुमार और फिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित कुमारसेन पुलिस थाने में भाजपा नेता अजय श्याम ने एफआईआर दर्ज करवाई है। पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच में भाजपा प्रवक्ता नवीन कुमार द्वारा की गई शिकायत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक विनोद दुआ के खिलाफ किसी भी तरह की जांच या कारवाई पर रोक लगा दी है। इसके बाद हिमाचल में एफआईआर दर्ज करवाई गई।
SC issues notice to Union of India, and the state of Himachal Pradesh and has sought a detailed reply on veteran journalist Vinod Dua's petition. SC gives 2 weeks notice to file responses; further hearing in the matter scheduled on July 6. https://t.co/3SSEka1U0G
— ANI (@ANI) June 14, 2020