तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें शराब दूंगा: निकाय चुनाव में अब खुलकर शराब बांट सकेंगे प्रत्याशी, गाइडलाइंस जारी

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अधिकारियों ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को खुलकर शराब बांटने की अनुमति प्रदान कर दी है, सैंकड़ों देशी विदेशी ब्रांड्स के रेट लिस्ट जारी, चुनावी खर्चे में निर्वाचन आयोग तो देना होगा ब्यौरा

Updated: Jun 28, 2022, 09:16 AM IST

Photo Courtesy: Indiatoday
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छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर गहमागहमी है। कई जिलों से वोट के बदले नोट और वोट के बदले शराब की शिकायतें आ रही है। इसी बीच अब छिंदवाड़ा में मदिरा प्रेमियों की लॉटरी लग गई है। यहां अधिकारियों ने शराब बांटने की छूट दे दी है। यानी अब निगम चुनाव में प्रत्याशी खुलकर शराब बांट सकेंगे। इसके लिए बकायदा रेट लिस्ट जारी की गई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक छिंदवाड़ा में चुनाव संबंधी दिशा निर्देशों के साथ-साथ अधिकारियों ने प्रत्याशियों को खर्चे की मार्गदर्शिका सौंपी है। इसमें 883 शराब के ब्रांड की 30 पन्नों की लिस्ट भी प्रत्याशियों को सौंपी गई है। इसमें ब्रांड का नाम, कंपनी का नाम और उसकी कीमत सब कुछ लिखा गया है। हालांकि इस आदेश को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि यह निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं या जिला प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर लिया गया निर्णय है।

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नियमों के मुताबिक चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को खर्चे का ब्यौरा निर्वाचन आयोग को देना होता है। इसके लिए प्रत्येक प्रकार के व्यय की अलग-अलग दरें भी निर्धारित की जाती है। इसी मार्गदर्शिका में अधिकारियों द्वारा शराब के ब्रांड्स की लिस्ट सौंपी गई है। यानी प्रशासन की ओर से अब शराब खरीद कर बांटने की छूट दे दी गई है। प्रत्याशियों को बस शराब बांटने का खर्च भी चुनावी खर्चे में जोड़ना होगा। अबतक प्रत्याशी अवैध रूप से छिप छिपाकर शराब बांटते थे।

कांग्रेस ने इस बात की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्रभारी जेपी धनोपिया ने निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि, 'छिंदवाड़ा के सहायक आबकारी आयुक्त माधुसिंह भयढिया पर कार्रवाई के साथ ही इस आदेश को तुरंत निरस्त करना चाहिए, क्योंकि यह नैतिकता के साथ-साथ संवैधानिक रूप से भी गलत है। इससे आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है।'