मासूम बच्ची के साथ रेप और हत्या के प्रयास में कोर्ट ने सुनाई फांसी, कहा दोषी तब तक लटकाया जाए तब तक कि मौत न हो जाए

पिछले साल अक्टूबर महीने में राजकुमार नामक शख्स ने चार साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया था, उसने हत्या भी कर ही दी थी लेकिन बच्ची को बचा लिया गया था

Publish: Apr 22, 2023, 09:51 AM IST

खंडवा। खंडवा में मासूम बच्ची के साथ हुए बलात्कार और हत्या के प्रयास के मामले में स्पेशल कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। स्पेशल कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाने के साथ साथ सख्त टिप्पणी भी की है। फांसी की सजा देते समय कोर्ट ने कहा है कि दोषी को तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। 

विशेष न्यायाधीश प्राची पटेल ने कहा कि बच्ची अदम्य इच्छा शक्ति व जिजीविषा का ही परिणाम है कि बच्ची जीवित रह पाई। अन्यथा दोषी ने बच्ची को मारने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इस जघन्य अपराध के लिए आजीवन कारावास पर्याप्त नहीं हो सकता इसलिए मृत्युदंड ज़रूरी है। 

बलात्कार और हत्या के प्रयास के इस मामले का निपटारा पांच महीने के भीतर हुए है। अक्टूबर 2022 में बच्ची के साथ रेप और हत्या का प्रयास किया गया था। लेकिन मई महीना आते आते पीड़ित बच्ची और उसके परिजनों को इंसाफ मिल गया। 

यह मामला ठिठिया जोशी इलाके का है। मजदूर परिवार अपने खेत पर सो रहा था कि पास के ही ढाबे में काम करने वाला मजदूर राजकुमार आया और बच्ची को अगवा कर के ले गया। राजकुमार ने बच्ची के साथ बलात्कार किया और इसके बाद उसने गला घोंट दिया। जब बच्ची बेहोश हो गई तो उसे मृत समझ कर दोषी चला गया। 

अगले दिन सुबह उसके परिजनों ने जब बच्ची की तलाश की थी तो वह नहीं मिली। परिजनों द्वारा पुलिस में शिकायत करने पर आरोपी से सख्ती से पूछताछ की गई। तब आरोपी द्वारा जुर्म कबूलने के बाद पुलिस झाड़ियों के पास पहुंची जहां उसने बच्ची को फेंक था। बच्ची का शरीर खून से लथपथ था और उसकी सांसे चल रही थीं। बच्ची को इसके बाद इंदौर के अस्पताल ले जाया गया, तब जा कर उसकी जान बच सकी।