महिलाओं के खिलाफ अपराध किया तो निरस्त होंगे ड्राइविंग लाइसेंस

मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध करने वालों का नहीं बन पाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, परिवहन आयुक्त ने सभी आरटीओ को दिया निर्देश

Updated: Feb 01, 2021, 03:54 AM IST

Photo Courtesy: Newstrack
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भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए अनूठी पहल की शुरुआत की है। राज्य में अब महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए जाएंगे। इस संबंध में राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी आरटीओ को निर्देश जारी किए हैं। 

परिवहन आयुक्त द्वारा जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश में किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस धारक द्वारा महिलाओं के खिलाफ कोई गंभीर अपराध किए जाने की सूचना पुलिस विभाग या दूसरे विभाग से प्राप्त होने पर ऐसे लाइसेंस चालकों के लाइसेंस सस्पेंड किए जाएंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी से मिले सुझावों के आधार पर किया जा रहा है। 

साथ ही इस आदेश में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि व्यवसायिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारी से चरित्र सत्यापन कराने के बाद ही लाइसेंस जारी किया जा सकेगा। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने कहा है कि पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में निर्देश मिले हैं और इसी निर्देश के तहत सभी परिवहन अधिकारियों को इसका पालन करना है।

परिवहन आयुक्त ने इस तरह के लिखित निर्देश क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारी को जारी किए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि पुलिस विभाग महिला अपराधों को लेकर किसी लाइसेंस धारक की जानकारी भेजता है तो उस पर जिला परिवहन अधिकारी को तत्काल एक्शन लेना होगा। राज्य में महिला सुरक्षा की हालत और महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।