MP Schools Reopen: स्कूल खुलेंगे, शिक्षा विभाग ने जारी किए नए आदेश

MP Schools Reopen Guidelines and Rules: सभी स्कूल 21 सितंबर से शुरू, पालकों का विरोध, स्कूलों में नियमित कक्षाओं का संचालन नहीं

Updated: Sep 21, 2020, 06:41 AM IST

Photo Courtesy: tricity today
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भोपाल। मध्यप्रदेश में केन्द्रीय गृह मंत्रालय के आदेशानुसार 21 सितंबर से सरकारी और प्राइवेट स्कूल आंशिक रूप से खुलेंगे। नियमित कक्षाएं नहीं लगाई जाएंगी। 9 वीं से 12 वीं तक के स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स की परमिशन से थोड़े समय के लिए स्कूल जा सकेंगे। इसके लिए मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से नए आदेश जारी किए गए है। हालांकि, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पालक अभी भी बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं हैं। 

स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाओं में आ रही दिक्कतों की वजह से स्कूल खोलने के संबंध में एसओपी जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि स्कूलों में नियमित कक्षाओं का संचालन नहीं किया जाएगा। 

इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल में साफ सफाई, शिक्षकों, विद्यार्थियों और परिवहन संबंधी विस्तृत आदेश जारी किए हैं। विभाग ने स्कूल में साफ सफाई की पूरी जिम्मेदारी विद्यालय के प्राचार्यों को दी है। विभाग ने क्वारेंटाइन सेंटर बनाए गए स्कूलों के लिए भी आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही विभाग ने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि कंटेनमेंट ज़ोन में निवासरत किसी भी शिक्षक और विद्यार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। साथ ही कंटेनमेंट ज़ोन में आने वाले स्कूलों को भी नहीं खोला जाएगा। 

स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश में कक्षा प्रबंधन की भी बात कही है। विभाग के आदेशानुसार स्कूल के शिक्षक और कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा। कक्षाओं में भी 6 फीट की दूरी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ ही शिक्षक और छात्र बिना चेहरे पर मास्क लगाए नहीं मिल सकेंगे। इसके साथ ही अगर किसी विद्यालय द्वारा परिवहन की सुविधा का प्रबन्ध किया जाता है तो वाहनों की सफाई और कीटाणु शोधन  किया जाएगा।