MP: 31 अगस्त तक बंद रहेंगे सभी स्कूल

Unlock 3.0 New Guidelines: कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, फीस नहीं जमा करने पर नहीं काटा जा सकेगा नाम

Updated: Jul 31, 2020, 07:12 AM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश के सभी स्कूल 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। सरकार ने एक महीने के लिए और प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि इससे पहले 31 जुलाई तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश स्कूल विभाग की ओर से जारी किया गया था।

स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश में लिखा है कि कोरोना वायरस और उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव को देखते हुए राज्य शासन ने ये निर्णय लिया है कि आगामी 31 जुलाई तक प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही समय-समय पर जारी विभागीय आदेश अनुसार ऑनलाइन अध्यापन की गतिविधियां जारी रखी जा सकेंगी। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के चलते मार्च के महीने से मध्यप्रदेश में सभी स्कूल बंद हैं जो अब 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।

सरकार ने अपने आदेश में कहा है, 'कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए 29 जून को आदेश दिए गए थे कि सभी शासकीय व अशासकीय स्कूल 30 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे। राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि लोक स्वास्थ्य व लोकहित में प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालय 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।' वहीं सरकार के निर्देशानुसार इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।

स्कूलों के बंद होने के बावजूद प्रदेश के कई जगहों से प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस नहीं भरने पर छात्रों का नाम काटे जाने के मामले सामने आए थे। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ऐसे स्कूलों को सख्त हिदायत दी है कि फीस जमा न होने पर यदि बच्चे को निकाला तो ठीक नहीं होगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना काल में स्कूल फीस जमा न करने के आधार पर किसी भी छात्र-छात्रा का नाम न काटा जाए। निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस वीके शुक्ला की डिवीजन बेंच ने 28 जुलाई को जारी आदेश में यह महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।