मंत्री विजय शाह के विरुद्ध 4 घंटे के भीतर FIR दर्ज करें, MP हाईकोर्ट ने DGP को दिए निर्देश
हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए विवादित बयान पर लिया स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मंत्री पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान पर अब मप्र हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिया है कि चार घंटे के भीतर मंत्री शाह के खिलाफ FIR दर्ज की जाए।
बता दें कि विजय शाह का एक वीडियो सामने आया था। जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। उनके इस बयान को लेकर देशभर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में कांग्रेस मंगलवार से ही प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस मंत्री शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने शाह को तत्काल कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग करते हुए पीएम मोदी को भी पत्र लिखा है।
इसी बीच अब जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान पर मप्र हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने एमपी के डीजीपी को विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए डीजीपी को 4 घंटे का समय दिया है। हालांकि इस बारे में कोर्ट का विस्तृत आदेश अभी सामने नहीं आया है
मंत्री विजय शाह के बयान पर हाईकोर्ट के स्वत: संज्ञान और एफआईआर के निर्देश देने के बाद कांग्रेस ने कहा कि शाह को भाजपा पार्टी से भी बाहर करना चाहिए। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने कहा कि, 'माननीय उच्च न्यायालय ने मंत्री विजय शाह के भारतीय सेना और राष्ट्रधर्म निभाने वाली भारतीय बेटी कर्नल सोफ़िया कुरैशी जी को लेकर दिए गए बयान को सेना के अपमान, उसकी अस्मिता और मनोबल को गिराने वाला माना है, लिहाजा अब आवश्यक हो गया है कि सरकार माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर करे।'
अरुण यादव ने आगे कहा कि, 'यदि भाजपा में नैतिकता और देश के लिए कुर्बानी देने वाले भारतीय सेना के प्रति दिली सम्मान है तो विजय शाह को भाजपा से भी तत्काल प्रभाव से बाहर का रास्ता दिखाया जाए।' इससे पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल विजय शाह के खिलाफ एफआईआर कराने भोपाल के श्यामला हिल्स थाने पहुंचा था। हालांकि, यहां शिकायत दर्ज की गई, FIR दर्ज नहीं की गई। अब हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR करने के निर्देश दिए हैं।