नाबालिग से रेप मामले में BJP विधायक दोषी करार, 15 दिसंबर को हो सकती है उम्रकैद तक की सजा

9 साल पहले रामदुलार गोंड पर एक किशोरी का रेप करने का आरोप लगा था। उस समय वो विधायक नहीं थे, हालांकि केस होने के बावजूद पार्टी ने उन्हें टिकट देकर विधायक बनाया।

Updated: Dec 13, 2023, 04:05 PM IST

सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग लड़की से रेप का दोषी करार दिया गया है। साल 2014 में उनके खिलाफ POCSO ऐक्ट का ये मामला दर्ज किया गया था। मंगलवार, 12 दिसंबर को कोर्ट का फैसला आया। इसके बाद पुलिस ने रामदुलार गोंड को कस्टडी में ले लिया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 साल पहले रामदुलार गोंड पर एक किशोरी का रेप करने का आरोप लगा था। उस समय वह विधायक नहीं थे। हालांकि उनकी पत्नी गांव प्रधान के पद पर थीं। पीड़ित नाबालिग के पिता ने म्योरपुर थाने में रामदुलार गोंड के खिलाफ तहरीर दी थी। इसके बाद से पॉक्सो कोर्ट में मामले का ट्रायल चल रहा था। इस बीच रामदुलार विधानसभा चुनाव जीत कर विधायक बन गए। 

ऐसे में उन पर चल रहा पॉक्सो ऐक्ट का मामला MP/MLA कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। यहां चली लंबी सुनावाई के बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (प्रथम) एमपी/एमएलए कोर्ट एहसान उल्लाह खान ने विधायक को रेप केस में दोषी पाया। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय करते हुए भाजपा विधायक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

पीड़िता के भाई ने बताया कि सुनवाई के 9 सालों के दौरान उन्हें बहुत परेशान किया गया। उन्हें बहुत धमकियां दी गईं। परिवार का आरोप है कि रामदुलार ने कई बार उन्हें केस वापस लेने के लिए कहा। पीड़िता के भाई का कहना है कि दोषी को कम से कम 20 साल की सजा मिलनी चाहिए। बहरहाल, मेडिकल जांच के बाद भाजपा विधायक को सोनभद्र जेल भेज दिया गया है। कोर्ट 15 दिसंबर को उनकी सजा का एलान करेगा।