फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली वाले केस में मिली जमानत, अभी जेल में ही रहेंगे

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बंद हैं फैक्ट चेकर पत्रकार मोहम्मद जुबैर, दिल्ली वाले केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी है

Updated: Jul 15, 2022, 09:38 AM IST

नई दिल्ली। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को दिल्ली वाले केस में ज़मानत मिल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी है। यह मामला साल 2018 के एक ट्वीट को लेकर दर्ज है जिसमें धार्मिक भावनाएँ आहत करने का आरोप लगाया गया है।

हालांकि, पटियाला कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी मोहम्मद ज़ुबैर को फिर भी जेल में ही रहना होगा। हाथरस केस में लखीमपुर कोर्ट ने उन्हें 27 तारीख़ तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मोहम्मद ज़ुबैर को कुछ शर्तों पर जमानत दी है। जिसमें अदालत की इजाजत के बगैर जुबैर देश नहीं छोड़ सकते हैं।

बता दें कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कई मामले दर्ज हो चुके हैं। साथ ही पुलिस ने उनके खिलाफ नई धाराएं भी जोड़ी हैं। इसके लिए भी जुबैर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपने खिलाफ दर्ज 6 मामलों को रद्द करने की अपील की। जुबैर ने नई याचिका में सभी 6 मामलों में अंतरिम जमानत देने की अपील भी की है। जुबैर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में उत्तर प्रदेश के सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हाथरस जिलों में अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं।