केंद्र ने ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स को दी 15 दिन की मोहलत, नियमों के अनुपालन की जानकारी देने के लिए कहा

सरकार द्वारा फरवरी में जारी किए गए थे दिशानिर्देश, ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स को बनानी थी सेल्फ रेगुलेशन बॉडी, ओटीटी प्लैटफॉर्म्स को अपने कंटेंट को पांच श्रेणियों में बांटने के दिए थे निर्देश

Publish: May 27, 2021, 11:29 AM IST

Photo Courtesy: Wikipedia
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नई दिल्ली। फरवरी महीने में जारी किए गए दिशानिर्देशों के संबंध में केंद्र सरकार ने ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स और ओटीटी प्लैटफॉर्म्स को 15 दिनों की मोहलत दी है। ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स और ओटीटी प्लैटफॉर्म्स को 15 दिन के भीतर सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी। ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स को यह जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को देनी होगी। ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स ईमेल के ज़रिए सरकार को जवाब देंगे।

केंद्र सरकार ने फरवरी महीने के अंत में सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स, ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स और ओटीटी प्लैटफॉर्म्स के लिए आईटी रूल्स 2021 के तहत कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे। जिसके अनुपालन के लिए केंद्र सरकार ने नियम के दायरे में आने वाले सभी प्लैटफॉर्म्स और कंपनियों को 25 मई तक का अल्टीमेटम दिया था। 

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ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स के लिए नियम 

नियम के तहत ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स को प्रेस काउंसिल की ही तरह अपनी एक रेगुलेटरी बॉडी गठित करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि सरकार ने ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई नियम नहीं बनाया था। लेकिन बावजूद इसके ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स को सरकार को अपनी सारी जानकारी मुहैया करानी थी। 

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ओटीटी प्लैटफॉर्म्स के लिए नियम 

वहीं ओटीटी प्लैटफॉर्म्स के लिए भी सरकार ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके तहत ओटीटी प्लैटफॉर्म्स को अपने कंटेंट का पांच श्रेणियों में विभाजन करना था। हर श्रेणी के लिए दिखाए जाने वाले कंटेंट पर, कंटेंट को देखने वालों के लिए ज़रूरी उम्र भी बताने के लिए कहा था। इसके साथ ही ओटीटी प्लैटफॉर्म्स को पैरेंटल लॉक की व्यवस्था करने के कि कहा गया था। जिसमें बच्चों के अभिभावकों को यह सुविधा देने के लिए कहा था कि अगर अभिभावक चाहें तो ओटीटी प्लैटफॉर्म्स पर बच्चों को कंटेंट देखने से रोक सकें। 

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इसके साथ ही सरकार ने न्यूज़ पब्लिशर्स और ओटीटी प्लैटफॉर्म्स को आने वाली शिकायतों के निपटारे के लिए तीन स्तर पर जांच करने की व्यवस्था की थी, जिसके तहत ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर, फिर सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी और सरकार का मैकेनिज्म इस जांच प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। अब तक ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स और ओटीटी प्लैटफॉर्म्स ने इस मसले पर क्या कदम उठाए हैं, इसी की जानकारी लेने के लिए भारत सरकार ने न्यूज़ पब्लिशर्स और ओटीटी प्लैटफॉर्म्स को 15 दिनों की मोहलत दी है।