हिजाब विवाद पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला, बेंगलुरु में स्कूल-कॉलेज बंद, धारा 144 लागू

हाईकोर्ट के फैसले से पहले, राज्य सरकार ने राजधानी बेंगलुरु में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभाओं पर एक सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, साथ ही धारा 144 भी लागू कर दिया है

Updated: Mar 15, 2022, 03:22 AM IST

बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट मंगलवार यानी आज हिजाब विवाद मामले पर फैसला सुनाएगा। चूंकि इस मामले को लेकर राज्य में हिंसा और बवाल हुआ था। इसलिए फैसले से एक दिन पहले सोमवार को बेंगलुरु शहर में धारा 144 लगा दी है और एक सप्ताह के लिए पाबंदियां लागू कर दी गई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक एक प्रशासनिक आदेश के तहत विजयपुरा में स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज या इसी तरह के अन्य शैक्षणिक संस्थानों के गेट से 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की सभा, आंदोलन या विरोध को प्रतिबंधित किया गया है। उत्तर कर्नाटक जिले के स्कूल और कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है।

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जानकारी के मुताबिक उडुपी शहर भर में 10 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। अतिरिक्त रिजर्व पुलिस बल और शहर सशस्त्र रिजर्व भी तैनात किए जाएंगे। डीसीपी को सोशल मीडिया पर नजर रखने को कहा गया है। जिले की याचिकाकर्ता लड़कियों की ओर से पेश वकील के अनुसार, हिजाब मामले से संबंधित मामले को मंगलवार के लिए क्रमांक 1 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और कोर्ट सुबह 10.30 बजे से फैसला सुना शुरू कर सकती है।

दक्षिण कन्नड़ के डीसी राजेंद्र केंद्रीय विद्यालय ने मंगलवार को सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का आदेश दिया है. उन्होंने कहा, 'बाहरी परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी लेकिन सभी स्कूल और कॉलेज की आंतरिक परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएंगी।'

कलबुर्गी के कमिश्नर ने भी मंगलवार को स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की और जिले में धारा 144 लागू कर दी है। उन्होंने कहा कि, हिजाब विवाद पर फैसले के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सोमवार रात 8 बजे से 19 मार्च की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दी है. इस दौरान जिले के सभी शिक्षण संस्थान मंगलवार को बंद रहेंगे।