केंद्र सरकार ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइंस, जानें क्या होगा बदलाव

Covid-19 Guidelines: केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइन 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक देशभर में लागू रहेगी, कंटेनमेंट जोन में बढ़ेगी सख्ती

Updated: Nov 26, 2020, 01:27 AM IST

Photo Courtesy : ABP
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नई दिल्ली। देशभर में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण के आंकड़ों में हो रही बढ़ोतरी के बीच भारत सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट, सर्विलांस और सतर्कता को लेकर नई गाइडलाइंस बनाई हैं। मंत्रालय ने इन गाइडलाइंस में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन में कड़ाई के साथ नियमों को लागू करने का निर्देश दिया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी ये गाइडलाइंस 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक देशभर में प्रभावी रहेगी। दिशनिर्देशों का मुख्य फोकस भीड़ को नियंत्रित करते हुए संक्रमण के फैलाव पर काबू पाना है। गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की ही इजाजत दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में नियमों को कड़ाई के साथ लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला, पुलिस और निगम अथॉरिटीज की होगी। 

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नाइट कर्फ्यू के लिए राज्यों को छूट

केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने की छूट दी है। मंत्रालय ने कहा है कि 'कोविड-19 की स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केवल निषिद्ध क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं। निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी।'

सिनेमाघरों और स्विमिंग पूल्स पर पाबंदी जारी

गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस में भी सिनेमा घरों, थियेटर्स, स्विमिंग पूल्स आदि को लेकर पाबंदियां जारी हैं। सिनेमा हॉल अभी भी 50 फीसदी दर्शक क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं स्विमिंग पूल्स का इस्तेमाल सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन्स की ट्रेनिंग के लिए हो सकेगा। गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी तरह के कार्यक्रम चाहे वे धार्मिक हों, सामाजिक हों, खेल से हों, मनोरंजन या शैक्षणिक हों, उसमें 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। खास बात यह है कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकती हैं।

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आवाजाही पर कोई रोक नहीं

केंद्र सरकार ने देशभर में आवाजाही को लेकर कोई पाबंदियां नहीं लगाई हैं।दिशानिर्देशों के मुताबिक एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य के भीतर लोगों और सामानों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं रहेगी। आवाजाही के लिए अलग से किसी भी तरह के परमिट/ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, ज्यादा जोखिम वाले लोगों, जैसे 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जबतक बहुत जरूरी न हो तबतक घरों में ही रहने की सलाह दी गई है।