शांतनु मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट से अग्रिम ज़मानत, निकिता की अर्ज़ी पर फ़ैसला कल

दिल्ली पुलिस निकिता जैकब और शांतनु मलिक को गिरफ्तार एक्टिविस्ट दिशा रवि का सहयोगी बता रही है, दोनों के ख़िलाफ़ गैरजमानती वारंट जारी है

Updated: Feb 16, 2021, 01:38 PM IST

Photo Courtesy : India Today
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मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्टिविस्ट शांतनु मलिक को अग्रिम ट्रांजिट ज़मानत दे दी है, जबकि एक अन्य एक्टिविस्ट निकिता जैकब के मामले में हाई कोर्ट कल यानी बुधवार को फैसला सुनाएगा। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि ये दोनों एक्टिविस्ट भी ट्विटर पर शेयर किए गए उस डॉक्युमेंट को तैयार करने और फैलाने में शामिल रहे हैं, जिसे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था। दिल्ली पुलिस इस मामले में 21 साल की दिशा रवि को बेंगलुरु से पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का दावा है कि शांतनु और निकिता दिशा के साथ मिलकर काम करते रहे हैं। दिल्ली पुलिस इन दोनों के नाम गैर-ज़मानती वारंट जारी करवा चुकी है।

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फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शांतनु मलिक को 10 दिनों की ट्रांजिट ज़मानत दे दी है, जिससे उन्हें गिरफ्तारी से तात्कालिक राहत मिल गई है। जबकि निकिता जैकब के मामले में हाई कोर्ट का फैसला बुधवार को आने की उम्मीद है। शांतनु मलिक पेशे से इंजीनियर हैं और पुणे में रहते हैं। जबकि पेशे से वकील निकिता मुंबई में रहती हैं। 

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इस बीच, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को FIR की कॉपी मुहैया कराने की इजाज़त दे दी है। दिशा को हर रोज़ अपने वकील से दस मिनट तक बात करने की अनुमति भी दी गई है। इसके अलावा उन्हें हर रोज़ पंद्रह मिनट तक अपने परिजनों से मिलने की अनुमति भी दी गई है।