ड्राइविंग लाइसेंस और RC एक्सपायर होने की दूर हुई चिंता, सरकार ने 31 मार्च तक बढ़ाई वैलिडिटी
सरकार ने कोरोना काल में आ रही मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए किया फ़ैसला, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के RC के अलावा फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता भी 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है

नई दिल्ली। जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) पिछले कुछ अऱसे में एक्सपायर यानी अमान्य हो गए थे या अगले कुछ दिनों में होने वाले हैं, उन्हें सरकार ने बड़ी राहत दी है। ऐसे दस्तावेजों का रिन्यूवल यानी नवीनीकरण कराने में कोरोना के कारण आई परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन दस्तावेजों की वैधता की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी है। ये छूट कॉमर्शियल वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के मामले में भी मिलेगी।
इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी, जिनके इन दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी, 2020 को या उसके बाद ख़त्म हो गई थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से उनका नवीनीकरण नहीं करवा पाए थे। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र इन दस्तावेज़ों की वैधता चौथी बार बढ़ाई है। इससे पहले सरकार ने अगस्त के महीने में मोटर वेहिकल से जुड़े सभी दस्तावेजों की वैलिडिटी बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 करने का एलान किया था।
सरकार ने रविवार को इस फैसले का एलान करते हुए कहा है कि इन ज़रूरी दस्तावेज़ों की वैधता बढ़ाने का कदम इसलिए उठाया गया है ताकि लोग सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए रखकर आवाजाही कर सकें। साथ ही सरकार ने यह फैसला करते समय ज़रूरी वस्तुओं और सेवाओं के ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी ज़रूरतों का ख़्याल भी रखा है। सरकार ने माना है कि बहुत से लोग लॉकडाउन के कारण अपने एक्सपायर हो चुके दस्तावेज़ों का नवीनीकरण नहीं करवा पाए। इतना ही नहीं, आज भी परिवहन विभाग के दफ़्तरों पर इन दस्तावेज़ों के नवीनीकरण के लिए भारी भीड़ और लंबी-लंबी लाइनों का सामना करना पड़ता है, जो कोरोना संक्रमण फैलने के ख़तरे को देखते हुए ठीक नहीं है।
मीडिया में आ रही जानकारी के मुताबिक कॉमर्शियल गाड़ियों के मालिकों ने सरकार से इस बारे में अनुरोध किया था। उनका कहना है कि बहुत से क़ॉमर्शियल वाहन कोरोना महामारी से जुड़ी परेशानियों की वजह से सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। ऐसे वाहनों में स्कूल बसें भी शामिल हैं। सरकार ने ताज़ा फ़ैसला करते समय उनकी परेशानियों का भी ध्यान रखा है।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल प्रभाव से इन नियमों को लागू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी वाहन चालक को परेशान न होना पड़े। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि क़ानून का पालन कराने के लिए ज़िम्मेदार सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे दस्तावेजों को अपने आप ही 31 मार्च 2021 तक वैध मान लिया जाए। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे इस फ़ैसले पर पूरी मुस्तैदी से अमल करें ताकि महामारी के इस दौर में आम लोगों, ट्रांसपोर्टर्स और दूसरे संगठनों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।