गृहमंत्री अमित शाह का दावा भी निकला गलत, ग्वालियर नहीं भोपाल में दर्ज हुई BNS के तहत पहली FIR
भारतीय न्याय संहिता- 2023 (बीएनएस) के तहत देश में पहली एफआईआर ग्वालियर नहीं भोपाल में दर्ज की गई। भोपाल के हनुमानगंज थाने में 12 बजकर 16 मिनट पर ही FIR दर्ज की गई थी।
भोपाल। देशभर में सोमवार से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। भारतीय न्याय संहिता- 2023 (BNS) के तहत देश में पहली एफआईआर भोपाल में दर्ज की गई। भोपाल के हनुमानगंज थाने में रविवार रात 12:16 बजे इसराणी मार्केट निवासी प्रफुल्ल चौहान (40) ने राजा उर्फ हरभजन के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने धारा 296 के तहत केस दर्ज किया है। आईपीसी में यह केस धारा 294 के तहत दर्ज होता है।
दरअसल, इससे पहले खबर आई थी कि नए कानून के तहत दिल्ली के कमला मार्केट थाना इलाके पहली FIR दर्ज की गई। हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि BNS के तहत पहली FIR ग्वालियर में दर्ज की गई है। शाह के मुताबिक मोटरसाइकिल चोरी के मामले में यह मुकदमा दर्ज की गई है।
हालांकि, अब भोपाल पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री शाह के दावे को झुठला दिया है। भोपाल पुलिस ने बताया कि पहली FIR ग्वालियर में नहीं हुई बल्कि भोपाल के हनुमानगंज थाने में दर्ज की गई। पुलिस सूत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए FIR की कॉपी के अनुसार रात्रि में 12 बजकर 16 मिनट पर यह FIR दर्ज की गई है।
यह FIR गाली देने के आरोप में दर्ज की गई है। पीड़ित प्रफुल्ल चौहान ने अपनी शिकायत में बताया कि पुरानी रंजिश के चलते राजा उर्फ हरभजन ने उन्हें गालियां दीं। इस मामले में आरोपी की अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने मीडिया को बताया कि नए कानून के तहत भोपाल में दोपहर 2 बजे तक 10 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।