MP: हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर किया फर्जीवाड़ा, जालसाज को 110 साल की सजा

हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से जालसाजी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 110 साल की सजा से दंडित किया है।

Updated: Jul 28, 2023, 05:07 PM IST

जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां एक फर्जी शख्स ने        हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से जालसाजी की है।आरोपी को न्यायालय ने 110 साल की सजा से दंडित किया है। 

जानकारी के मुताबिक आरोपी ने 100 से अधिक व्यक्तियों से 5 हजार से लेकर 30 हजार रुपए ले कर अपनी महिला सहयोगी के साथ फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर पीड़ित व्यक्तियों को दिए थे। अब कोर्ट ने दोषी को 110 साल की सजा सुनाई है।

मामले के अनुसार जबलपुर के बिलहरी में रहने वाले पुरुषोत्तम पासी ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लोगों को ठगा। लोगों को पता चला कि पुरुषोत्तम पासी मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अलग-अलग पोस्ट पर नौकरी लगवा रहा है। 15 लोगों ने पुरुषोत्तम पासी को नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपया दिया। जब पुरुषोत्तम को पैसा मिल गया तो उसने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की फर्जी सील बनाकर सभी को नियुक्ति पत्र दे दिया। लेकिन जैसे ही ये लोग नियुक्ति पत्र लेकर हाईकोर्ट पहुंचे तो मामले का खुलासा हो गया। पता चला कि हाईकोर्ट ने तो इस तरह के नियुक्ति पत्र किसी को दिए ही नहीं।

पीड़ित लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनके साथ ठगी हुई है। इसके बाद जबलपुर पुलिस को शिकायत की गई। पुलिस ने पुरुषोत्तम पासी को गिरफ्तार किया और मामला जिला अदालत में पहुंचाया, जहां अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना ने पुरुषोत्तम पासी को अनोखी सजा सुना दी।


इस मामले में जस्टिस अभिषेक सक्सेना ने पुरुषोत्तम पासी को धारा 420 के तहत 15 लोगों से ठगी के मामले में 5 साल की सजा यानी कुल मिलाकर 75 साल की सजा सुनाई।  वहीं पुरुषोत्तम के खिलाफ फर्जी सील बनवाना फर्जी दस्तावेज तैयार करना का अपराधी सिद्ध हुआ है। इसके तहत उसे 35 साल की सजा दी है। पूरी सजा को जोड़कर यदि देखा जाए तो यह सजा लगभग 110 साल की हो जाती है।