MP पंचायत चुनाव की याचिका पर सुनवाई टली, मंगलवार दोपहर को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण व्यवस्था को लेकर याचिका दायर की गई है, यह याचिका कांग्रेस नेता सैयद ज़फर और जया ठाकुर की ओर से दायर की गई है, जिसमें राज्य सरकार पर पंचायत चुनाव में नियमों

Updated: Dec 13, 2021, 11:50 AM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश के आगामी पंचायत चुनावों से जुड़ी याचिका पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को एक दिन के लिए टाल दिया है। पंचायत चुनावों की याचिका पर अब मंगलवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार दोपहर दो बजे से सुनवाई से शुरु होगी।  

इससे पहले शनिवार को पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने मामले की सुनवाई को सोमवार तक के लिए टाल दिया था। आज भी याचिका पर सुनवाई को टालते हुए कोर्ट ने मंगलवार का दिन अगली सुनवाई के लिए मुकर्रर कर दिया।

मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों के मद्देनज़र आरक्षण प्रणाली और परिसीमन विवाद के सिलसिले में याचिका दायर की गई है। याचिका में पंचायत चुनावों के संबंध में कहा गया है कि इन चुनावों के संबंध में लागू की गई आरक्षण व्यवस्था पंचायती राज अधिनियम के विरुद्ध है। नियमों में आरक्षण के संबंध में रोटेशन पॉलिसी का प्रावधान है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनावों के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन में 2014 की व्यवस्था को लागू किया गया है।

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कांग्रेस नेता सैयद ज़फर और जया ठाकुर की ओर से यह याचिका कोर्ट में दायर की गई है। अधिवक्ता वरुण ठाकुर इस याचिका की कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं।

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मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों की घोषणा के बाद चुनावों पर रोक लगाने के लिए एमपी हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। लेकिन हाई कोर्ट ने पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की दो सदस्यीय बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि पंचायत चुनावों पर राज्य सरकार का निर्णय ही मान्य होगा।