आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा

दिल्ली की एक अदालत ने 4 साल कैद के साथ ही ओमप्रकाश चौटाला पर 50 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है, उनकी चार संपत्तियों को जब्त किया जाएगा

Updated: May 27, 2022, 09:49 AM IST

नई दिल्ली। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को चार साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने यह फैसला आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनाया है। दिल्ली की एक अदालत ने चौटाला पर 50 लाख जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के इस फैसले पर उनके बेटे अभय चौटाला ने कहा है कि हम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमप्रकाश चौटाला की 4 संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। इसमें हेलीरोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला की प्रोपर्टी शामिल है।इसके अलावा अदालत ने 5 लाख रुपये केंद्रीय जांच एजेंसी CBI को देने के लिए भी कहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसेल के अनुसार अगर चौटाला यह जुर्माना नहीं देते हैं उन्हें 6 महीने और सजा काटनी होगी।

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आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत में सीबीआई ने ओम प्रकाश चौटाला के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी। CBI के वकीलों का तर्क था कि अगर पूर्व सीएम को कम सजा मिली तो गलत संदेश जाएगा। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सजा कम करने की मांग रखी थी। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने 19 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि इससे पहले चौटाला टीचर भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट चुके हैं। सजा के समय़ का सदुपयोग करते हुए 82 वर्षीय चौटाला ने जेल में ही 12वीं क्लास की परीक्षा देकर प्रथम श्रेणी में पास कर डाली। ओम प्रकाश चौटाला, साल 1989 से साल 2005 के बीच चार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उनके पोते दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उपमुख्यमंत्री हैं।