फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों में दी जमानत, UP पुलिस को लगाई फटकार

इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुबैर को एक मामले में जमानत मिलती है तो उन्हें दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, यह दुष्चक्र परेशान करने वाला है..मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने किया सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट

Updated: Jul 20, 2022, 02:13 PM IST

नई दिल्ली। फैक्ट चेकर पत्रकार मोहम्मद जुबैर को आखिरकार जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जुबैर की याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्हें UP के सभी मामलों में अंतरिम ज़मानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दायर सभी FIR को भी दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दी हैं। यही नहीं, कोर्ट ने इसी विषय से संबंधित भविष्य में उनके खिलाफ दायर होनेवाले अन्य एफआईआर पर भी जमानत दे दी है।

इतना ही नहीं सर्वोच्च अदालत ने जुबैर के खिलाफ गठित यूपी पुलिस की SIT को भी भंग करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जुबैर के खिलाफ इस मामले में कोई नई FIR दर्ज होने पर भी संरक्षण रहेगा। वो अगर चाहे तो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर FIR रद्द करने की मांग कर सकते हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है और तत्काल रिहा करने का भी आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि आज ही 6 बजे तक तिहाड़ जेल से जुबैर को रिहा किया जाएगा। सर्वोच्च अदालत ने इस दौरान कहा कि जुबैर को जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है, उन्हें तत्काल जमानत दें। साथ ही उन्हें अब किसी नई एफआईआर में गिरफ्तार नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वतंत्र ावाज़ की वकालत करनेवाले तमाम शिक्षाविदों, वकीलों और पत्रकारों ने स्वागत किया है। मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने लिखा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट को सलाम करता हूं, ऐसा फैसला सुनाने के लिए..