ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदुओं को पूजा-पाठ करने की इजाजत, वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला

जिला अदालत ने तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेन्द्र पाठक को दिया है। पूजा कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा।

Updated: Jan 31, 2024, 07:01 PM IST

वाराणसी। ज्ञानवापी मामले में बुधवार को वाराणसी की अदालत से एक बड़ा फैसला आया है. इस फैसले के तहत ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत मिल गई है। कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को एक सप्ताह के भीतर व्यवस्था करने को कहा है ताकि हिंदू वहां पूजा कर सकें।

हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेन्द्र पाठक को दे दिया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन सात दिन के अंदर पूजा-पाठ कराने की व्यवस्था करेगा। पूजा कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा।

मदन मोहन यादव ने बताया कि ज्ञानवापी के सामने बैठे नंदी महाराज के सामने से रास्ता खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा करने संबंधी आवेदन पर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्ष की तरफ से मंगलवार को बहस पूरी कर ली।

तहखाने के पारंपरिक पुजारी रहे व्यास परिवार ने याचिका दाखिल कर पूजा-पाठ की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने 17 जनवरी को तहखाने का जिम्मा DM को सौंप दिया था। कोर्ट के आदेश पर DM ने मुस्लिम पक्ष से तहखाने की चाबी ले ली थी। इसके बाद अब कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत दी है।