सार्वजनिक माफी क्यों नहीं मांगी, कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक मंत्री द्वारा सैन्य अधिकारी के सम्मान के खिलाफ बोले गए शब्द बेहद गंभीर हैं और उनके इस आचरण से न्यायपालिका की प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है।

नई दिल्ली/भोपाल। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर शर्मनाक बयान देकर घिरे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाई है। कोर्ट ने शाह द्वारा सार्वजनिक रूप से मांगी गई माफी को निष्ठाहीन बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में साेमवार को जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच ने शाह के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने शाह द्वारा सार्वजनिक रूप से मांगी गई माफी को निष्ठाहीन बताते हुए खारिज कर दिया। यह देखते हुए कि अपने माफीनामे वाले वीडियो में शाह ने जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात स्वीकार नहीं की।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक मंत्री द्वारा सैन्य अधिकारी के सम्मान के खिलाफ बोले गए शब्द बेहद गंभीर हैं और उनके इस आचरण से न्यायपालिका की प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि विजय शाह आत्मचिंतन करें कि अपनी सजा कैसे चुकाएं। आपकी वह सार्वजनिक माफी कहां है? हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल (SIT) को 13 अगस्त तक इस पूरे मामले की जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि एक सम्मानित सैन्य अधिकारी के आत्मसम्मान और गरिमा का मामला है, जिस पर न्यायपालिका को संवेदनशीलता से कार्रवाई करनी होगी।
मंत्री विजय शाह ने पहले कोर्ट में हलफनामा देकर माफी मांगने की बात कही थी, लेकिन अब तक सार्वजनिक मंच पर क्षमा नहीं मांगी गई। कोर्ट ने इसे लेकर उनकी मंशा पर संदेह जताया और कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए ऐसे लोगों को ज़िम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए। एसआईटी के इस जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। इस मामले में कोर्ट अब 18 अगस्त को सुनवाई करेगी।