भोपाल में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एक्शन, DPS, कैंपेन, सेज व अन्य को लौटाना होगा फीस
राज्य सरकार द्वारा काफी समय से विशेष अभियान चलाकर निजी स्कूलों में अनियमितताओं की जांच की जा रही है।
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही थी। फीस अधिनियम का पालन नहीं करने वाले राजधानी भोपाल के चार निजी स्कूलों पर भोपाल कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई की है। इन स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों ने लिखित में शिकायत की थी।
भोपाल कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए फीस अधिनियम का पालन न करने के कारण पालकों से नियम विरुद्ध शुल्क को वापस करने का आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं इन स्कूलों पर जुर्माना लगाने का आदेश भी दिया है। ये कार्रवाई अशासकीय डीपीएस स्कूल कोलार रोड भोपाल, शासकीय श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल कोलार रोड भोपाल, अशासकीय कैपियन स्कूल भौरी, अशासकीय सेंज इंटरनेशनल कोलार रोड के खिलाफ की गई है।
बता दें कि राज्य सरकार द्वारा काफी समय से विशेष अभियान चलाकर निजी स्कूलों में अनियमितताओं की जांच की जा रही है। कुछ स्कूलों द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट पाठ्य-पुस्तकों को पाठ्य क्रम में शामिल करने का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद कई बड़े फर्जीवाड़े का उजागर हुआ। इसके बाद सरकार के द्वारा यह सख्त कार्रवाई की गई है।