मध्य प्रदेश में अब 24 घंटे खुलेंगे बाजार, भोपाल-इंदौर समेत 16 शहरों से होगी शुरुआत
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर के साथ मप्र के 16 नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, मालनपुर, पीलूखेड़ी, मंडीदीप भी अब 24 घंटे खुले रहेंगे।
भोपाल। कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी लागू करने जा रही है। इसके तहत मध्य प्रदेश में अब व्यवसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुलेंगे। यानी रात में भी बाजार गुलजार रहेगी। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अब मॉल, रेस्टोरेंट, हाेटल, रिसॉर्ट, ऑफिस, दुकानें, आईटी सेक्टर, बिजनेस सेंटर, कंस्ट्रक्शन साइट सभी 24X7 खुलेंगे। शराब, भांग की दुकानों को खोलने की व्यवस्था आबकारी पॉलिसी के तहत होगी।
नई व्यवस्था भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर के साथ मप्र के 16 नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, मालनपुर, पीलूखेड़ी, मंडीदीप में लागू रहेगी। पहले श्रम विभाग ने भोपाल और इंदौर नगर निगम क्षेत्र में इस व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर करना प्रस्तावित किया था, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी नगर निगम क्षेत्रों में इस लागू करने के लिए कहा है।
इसके बाद श्रम विभाग ने मध्य प्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम 1958 के नियम की धारा 6 में संशोधित प्रस्तावित कर विधि विभाग को भेज दिया है। अगले सप्ताह से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। श्रम विभाग की मानें तो इस फैसले के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना के बाद मप्र सातवां राज्य होगा। दिल्ली के साथ शहरों में गुड़गांव भी 24 घंटे चालू रहता है।
राज्य सरकार में श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि 24 घंटे आर्थिक गतिविधियों के संचालन को मंजूरी दे दी गई है। अधिसूचना इसी हफ्ते जारी हो जाएगी। नई व्यवस्था में भी इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि श्रमिकों का शोषण न हो। उन्हें मेहनत का पूरा मूल्य मिले।