Delhi Road Tax: दिल्ली में बैटरी से चलने वाली गाड़ियों पर नहीं लगेगा रोड टैक्स, केजरीवाल सरकार ने दी बड़ी राहत

New Transport Policy: बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं देनी होगी, दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन अभी से लागू

Updated: Oct 12, 2020, 01:08 AM IST

Photo Courtsey : Financial Express
Photo Courtsey : Financial Express

नई दिल्ली। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के मालिकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने ऐलान किया है कि बैटरी चलित वाहनों से अब रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी। दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद अब राजधानी में इलेक्ट्रिक कारें, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर गाड़ियों को चलाना आसान हो जाएगा। ये छूट तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

दिल्ली के परिवहन विभाग ने शनिवार को इस बाबत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसके लिए सभी दिल्ली वासियों को बधाई दी है। गहलोत ने रविवार को ट्वीट करके कहा, 'दिल्लीवासियों को बधाई! जैसा कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने नई ई-व्हीकल पॉलिसी की घोषणा करते हुए वादा किया था, दिल्ली सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है। उचित प्रोत्साहन और सहयोगी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़संकल्पित हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के इस दौर में दिल्ली देश का नेतृत्व करेगी।'

 

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सरकार के इस निर्णय को राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2019 के तहत साल 2024 तक राजधानी में रजिस्टर होने वाली कुल गाड़ियों में 25 फीसदी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का लक्ष्य रखा है। सरकार ने हर तीन किलोमीटर पर बैटरी से चलने वाले वाहनों की चार्जिंग के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी रखा है।