मुंबई: लड़की को आंख मारने और फ्लाइंग किस देने वाले शख्स को अदालत ने सुनवाई एक साल की सज़ा

फरवरी 2020 में 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची ने अपनी मां से एक शख्स की शिकायत की थी, लड़की ने अपनी मां से कहा था कि व्यक्ति ने उसे आंख मारी है, और उसे फ्लाइंग किस दिया था, लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था

Updated: Apr 11, 2021, 10:33 AM IST

Photo Courtesy: Livemint
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मुंबई। नाबालिग लड़की को आंख मारने और फ्लाइंग किस देने के मामले में मुंबई की एक अदालत ने एक शख्स को सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को एक साल की सजा सुनाई है। आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत सज़ा सुनाई गई है। आरोपी पिछले एक वर्ष से जेल में ही कैद है। 

29 फरवरी 2020 को एक 14 वर्षीय नाबालिग बालिका ने अपनी मां से एक आरोपी को शिकायत की थी। बच्ची ने अपनी मां को बताया था कि आरोपी ने उसे आंख मारी और कई बार आरोपी ने उसे फ्लाइंग किस किया। इसके बाद लड़की के परिजनों ने लोकमान्य तिलक मार्ग पुलिस थाने में आरोपी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत ही आरोपी को हिरासत में लेकर जेल में कैद कर दिया। 

आरोपी पर अदालत में कई बात ट्रायल चला। ट्रायल के दौरान पीड़ित पक्ष यह सिद्ध करने में कामयाब हो गया कि आरोपी ने नाबालिग बच्ची को आंख मारने के साथ साथ कई बार फ्लाइंग किस दी थी। अदालत ने इसे यौन उत्पीड़न का हिस्सा माना। और आरोपी को एक साल कैद की सज़ा सुना दी। 

हालांकि इन ट्रायल के बीच आरोपी का यह कहना था कि उसके खिलाफ यह मुकदमा सोची समझी साजिश के तहत दर्ज कराया गया है। आरोपी व्यक्ति ने अदालत से कहा कि चूंकि वो और लड़की दूसरे समुदाय से आते हैं। इसलिए लड़की की मां नहीं चाहती थी कि वो और लड़की एक दूसरे से बात करें। लेकिन चूंकि लड़की, लड़की की मां और मामले में जांच अधिकारी आरोपों को सिद्ध करने में सफल रहे इसलिए आरोपी व्यक्ति को एक साल की सजा सुना दी गई।