मध्यप्रदेश में No Mask No Fuel नियम आज से लागू, गृहमंत्री ने पालन न करनेवालों पर जुर्माना लगाने की दी चेतावनी

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा प्रदेश में बिना मास्क वालों को कतई नहीं दिया जाए पेट्रोल, सरकार की ओर से जारी आदेश, स्पॉट फाइन बढ़ाने की भी तैयारी, प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लिया गया फैसला

Updated: Jan 07, 2022, 10:32 AM IST

Photo Courtesy: the mint
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भोपाल। मध्यप्रदेश में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए हर संभव कोशिश करने में शासन प्रशासन जुटा है। बावजूद इसके 24 घंटे में 1320 नए मरीज मिले हैं। अब एक बार फिर सख्ती की जा रही है। प्रदेश में बिना मास्क लगाए पेट्रोल भरवाने आए लोगों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसकी घोषणा शुक्रवार को प्रदेश के गृहमंत्री डाक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की है। उनका कहना है कि अब बिना मास्क पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा।

इसके लिए सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश जारी कर दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि पेट्रोल पंपों पर फ्यूल भरवाने आए लोगों को मास्क पहनने पर ही एंट्री मिले, बिना मास्क के लोगों को पट्रोल नहीं वितरित किया जाए। अब बिना मास्क वालों पर स्पॉट फाइन में इजाफा करने की भी तैयारी है। फिलहाल भोपाल में बिना मास्क वालों से 200 रुपए का जुर्माना वसूला जाता है। जो कि चौराहों, बाजारों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस और नगर निगम की टीमें वसूलती हैं।

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प्रदेश में कोरोना पर काबू करने के लिए इसे एक अच्छा कदम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में करीब 4200 पेट्रोल पंप हैं। वहीं प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर गृहमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है।