दिल्ली दंगों में हुई पहली सजा, लूट-आगजनी के दोषी हिंदू युवक को 5 साल की सजा

दिल्ली दंगे मामले में दोषी दिनेश यादव को कड़कड़डूमा कोर्ट ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है, मुस्लिम महिला के घर में लूटपाट और आगजनी का दोषी पाया गया दिनेश

Updated: Jan 20, 2022, 08:13 AM IST

Photo Courtesy: NDTV
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नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे मामले में आज पहली सजा हुई। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक हिंदू युवक को लूट और आगजनी का दोषी मानते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने आरोपी दिनेश जैन को एक मुस्लिम महिला के घर में लूटपाट और आगजनी का दोषी पाया है। 

दिसंबर 2020 में जब उत्तर पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के चपेट में थी तब मनोरी नाम की महिला के घर लूटपाट हुई थी। दंगाइयों ने मनोरी के घर लूटपाट मचाने के बाद आग लगा दी थी। इस दौरान भीड़ उनके घर में बंधे मवेशी तक साथ ले गई थी।

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दंगाइयों से अपनी जान बचाने के लिए 70 वर्षीय मनोरी छत से कूद गई थी। इस दौरान एक हिंदू परिवार ने ही बुजुर्ग को आश्रय भी दिया था और उनकी जान बचाई थी। मनोरी के परिवार को पुलिस किसी तरह बचाकर ले गई थी। डर के साये में उनका पूरा परिवार 2 हफ्ते तक दिल्ली से बाहर रहा था।

इस मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2 पुलिसकर्मियों के बयान को अहम माना है। पुलिसकर्मियों के मुताबिक आरोपी दिनेश यादव भी उस भीड़ का हिस्सा था जो हिंसा पर उतारू थी। हालांकि, उन्होंने दिनेश को मनोरी का घर जलाते हुए नहीं देखा।

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कड़कड़डूमा कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा है, तो वह बाकी दंगाइयों की तरह ही हिंसा के लिए उतना ही जिम्मेदार है। बता दें की दिल्ली दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में पहले ही फैसला सुनाया जा चुका है।  हालांकि, उसमें कोर्ट ने सुबूत के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया था।